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मैं इसकी जांच कैसे करूं कि किसी विशेष अस्पताल में मुझे कैशलेस सुविधा मिल सकती है या नहीं?
मैं इसकी जांच कैसे करूं कि किसी विशेष अस्पताल में मुझे कैशलेस सुविधा मिल सकती है या नहीं?
आप नेटवर्क अस्पतालों की वर्तमान सूची की जांच यहां कर सकते हैं।
कृपया ध्यान देंनए अस्पताल जोड़ने तथा पुराने अस्पताल हटाने के कारण नेटवर्क अस्पतालों की सूची में नियमित संशोधन होता रहता है। अत: सूची में आज जिन अस्पतालों का नाम है, सम्भव है कि भविष्य में वे अस्पताल पैनल में ना शामिल हों।
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मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी के हॉस्पिटलाइजेशन लाभों की जानकारी?
मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी के हॉस्पिटलाइजेशन लाभों की जानकारी?
- हमें कॉल करें: मेडीअसिस्ट टोल फ्री नम्बर - 1800-425-9449/ 1800-208-9449 पर कॉल करें, तथा विवरण पाने के लिए निर्देशों का पालन करें।
- ऑनलाइन: आप वेबसाइट पर पॉलिसी प्रलेखों को डाउनलोड करके भी हॉस्पिटलाइजेशन लाभों के बारे में जान सकते हैं। ऐसा करने के लिए ग्राहक पोर्टल पर लॉगिन करें, डाउनलोड अनुभाग से पॉलिसी लेख डाउनलोड करें।
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
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अपने हॉस्पिटलाइजेशन खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु मैं अपने प्रलेख कहां भेजने होंगे?
अपने हॉस्पिटलाइजेशन खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु मैं अपने प्रलेख कहां भेजने होंगे?
बिल एवं रिपोर्ट निम्नलिखित टीपीए पता पर भेजें:
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी,
द्वारा डॉ शीला सुन्दर / डॉ. स्मिता
मेडी असिस्ट इंडिया टीपीए प्राईवेट लिमिटेड
टॉवर ‘डी’, चतुर्थ तल, आईबीसी नॉलेज पार्क,
4/1, बैनरघट्टा रोड, बैंगलोर – 560 029. -
क्लेम प्रक्रिया क्या है इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी की ?
क्लेम प्रक्रिया क्या है इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी की ?
3-क्लेम प्रक्रिया के चरण:
- चरण 1- क्लेम पंजीकरण पंजीकरण तथा आवश्यक प्रलेखों को जमा किया जाना।
- चरण 2-क्लेम मूल्यांकनक्लेम मूल्यांकनकर्ता प्रलेखों की समीक्षा करेगा, तथा प्रक्रिया के बारे में आपका मार्गदर्शन करेगा।
- चरण 3-दावा निपटान (क्लेम सैटलमेन्ट) यदि क्लेम में किसी जांच-पड़ताल की आवश्यकता नहीं है, तथा सभी अनिवार्य प्रलेख जमा किए जा चुके हैं, तो केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान (यदि कोई हो तो) कर दिया जाएगा।
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मैं क्लेम के लिए कम्पनी के पास कैसे पंजीकरण कर सकता हूं?
मैं क्लेम के लिए कम्पनी के पास कैसे पंजीकरण कर सकता हूं?
निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से अपना क्लेम पंजीकृत करें:
- ऑनलाइन:
ऑनलाइन क्लेम पंजीकरण* - हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- हमें कॉल करें: अपने पंजीकृत फोन नम्बर से हमारे टोल फ्री नम्बर 1800-209-8700 पर हमें कॉल करें।
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
*कृपया ध्यान दें कि क्लेम को औपचारिक रूप से केवल तभी पंजीकृत किया जाएगा, जब सभी अनिवार्य प्रलेख हमारे मुख्यालय को प्राप्त हो जाएंगे।
- ऑनलाइन:
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कितने समय के अन्दर कम्पनी के पास क्लेम की रिपोर्ट करनी होती है?
कितने समय के अन्दर कम्पनी के पास क्लेम की रिपोर्ट करनी होती है?
आदर्श तौर पर पॉलिसीधारक की मृत्यु की तिथि से 30 से 60 दिनों के अन्दर आपको अपने क्लेम की रिपोर्ट कर देनी चाहिए। इससे हमें आपके क्लेम का यथाशीघ्र निपटान करने में सहायता मिलेगी।
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कौन से प्रलेख जमा करने की आवश्यकता होती है क्लेम प्रोसेस करने के लिए ?
कौन से प्रलेख जमा करने की आवश्यकता होती है क्लेम प्रोसेस करने के लिए ?
आप प्रलेखों की सूची यहांदेख सकते हैं।
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कौन हकदार है क्लेम लाभ प्राप्त करने के लिए?
कौन हकदार है क्लेम लाभ प्राप्त करने के लिए?
क्लेम लाभ निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है:
- नामिती या संरक्षक (यदि नामिती अवयस्क है), यदि आप जीवन बीमिती (लाइफ एश्योर्ड) हैं
- प्रस्तावक, यदि आप जीवन बीमिती (लाइफ एश्योर्ड) नहीं हैं
- असाइनी, यदि पॉलिसी असाइन्ड (समनुदेशित) की गई है
- जीवन बीमिती (लाइफ एश्योर्ड), यदि जीवित रहने के लाभ जैसे कि परिपक्वता क्लेम, विकलांगता के अन्तर्गत क्लेम किया जा रहा है
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जब कोई नामांकन नहीं होता है, अथवा मृत्यु क्लेम के समय यह बात सामने आती है कि नामिती की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है, तो ऐसे में क्या होता है?
जब कोई नामांकन नहीं होता है, अथवा मृत्यु क्लेम के समय यह बात सामने आती है कि नामिती की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है, तो ऐसे में क्या होता है?
ऐसी परिस्थितियों में हमें न्यायालय द्वारा जारी किए गए टाइटल प्रमाण / उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। उसके बाद उस प्रमाण में निर्दिष्ट व्यक्ति को क्लेम का भुगतान किया जाएगा।
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कम्पनी कितना समय लेगी मेरे क्लेम के निपटाने में?
कम्पनी कितना समय लेगी मेरे क्लेम के निपटाने में?
आवश्यक अनिवार्य प्रलेख प्राप्त होने पर हम 15 कैलेंडर दिनों के अन्दर निपटान करेंगे और अंतिम निर्णय के बारे में आपको सूचित करेंगे। हम समस्त भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं।
ક્લેઇમના સમાધાનની સમયરેખાઃ
प्रतिवर्तन समय (टर्न अराउंड टाइम) इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड आईआरडीएआई क्लेम करने से सम्बन्धित आवश्यकताएं 5 दिन 15 दिन गैर-शुरूआती केस / जांच-पड़ताल रहित केस 15 दिन 30 दिन शुरूआती केस / जांच-पड़ताल वाले केस 30 दिन 180 दिन -
मुझे क्लेम धनराशि कैसे प्राप्त होगी?
मुझे क्लेम धनराशि कैसे प्राप्त होगी?
क्लेम धनराशि इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेन्स सिस्टम के माध्यम से सीधे नामिती के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी।
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क्या क्रियाविधि है एक परिपक्वता क्लेम की?
क्या क्रियाविधि है एक परिपक्वता क्लेम की?
हमारे यहां एक शिकायत निवारण समिति है। यदि आप हमारे निर्णय से संतुष्ट नहीं है और अपना मामला प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप समिति को सम्बोधित करते हुए एक पत्र निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:
शिकायत निवारण अधिकारी
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,
301, 'बी' विंग, दि क्यूब,
इनफिनिटी पार्क, दिनदोषी - फिल्म सिटी रोड
मलाड (पूर्व),
मुम्बई - 400 097 -
क्या समस्त क्लेम के लिए नेफ्ट (NEFT) अनिवार्य है?
क्या समस्त क्लेम के लिए नेफ्ट (NEFT) अनिवार्य है?
सूचना प्रक्रिया
ग्राहक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से हमारे पास भेज सकते हैं:- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- शाखाएं:सहायक प्रलेखों के साथ अपनी निकटतम इंडियाफर्स्ट लाइफ शाखा को सूचित करें।
प्रलेखों की सूची:
- पूरी तरह से भरा हुआ क्लेम सूचना प्रपत्र।
- पॉलिसीधारक के पैन कार्ड की प्रति
- निरस्त चेक अथवा पॉलिसीधारक के पासबुक की प्रति
- पता प्रमाणपत्र की प्रति (यदि पता में कोई बदलाव हुआ हो तो)
- एनआरआई घोषणा (यदि एनरआरआई हों तो)।
प्रतिवर्तन समय:
सभी अनिवार्य प्रलेख प्राप्त होने से 48 घंटों के अन्दर। -
क्लेम अस्वीकृति/ खण्डन की सूचना कैसे दी जाएगी?
क्लेम अस्वीकृति/ खण्डन की सूचना कैसे दी जाएगी?
हां। आईआरडीए के परिपत्र संख्या IRDA/F&A/CIR/GLD/056/02/2014 दिनांक 13, फरवरी 2014 के अनुसार ग्राहकों को समस्त भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाने की आवश्यकता है। अत: क्लेम भुगतान प्रोसेस करने के लिए ग्राहकों का नेफ्ट विवरण अनिवार्य है।
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क्लेम अस्वीकृति/ खण्डन की सूचना कैसे दी जाएगी?
क्लेम अस्वीकृति/ खण्डन की सूचना कैसे दी जाएगी?
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी आपके पंजीकृत पता पर एक अस्वीकृति / खण्डन पत्र भेजगी, जिसमें क्लेम को अस्वीकार / खण्डित करने का विस्तृत कारण बताया जाएगा। इसकी सूचना आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पर भी भेजी जाएगी।
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इंडियाफर्स्ट लाइफ का क्लेम सैटलमेन्ट रेशियो (दावा निपटान अनुपात) क्या है?
इंडियाफर्स्ट लाइफ का क्लेम सैटलमेन्ट रेशियो (दावा निपटान अनुपात) क्या है?
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए समग्र दावा निपटान अनुपात 96.65% है। और हम इंडियाफर्स्ट लाइफ में 100% सही तरीके से दावा निपटान की गारन्टी देते हैं।
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मैं हेल्थ पॉलिसी के अन्तर्गत परिवार के किसी सदस्य को कहां पर जोड़ / हटा सकता हूं?
मैं हेल्थ पॉलिसी के अन्तर्गत परिवार के किसी सदस्य को कहां पर जोड़ / हटा सकता हूं?
पॉलिसी वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती, प्लान वर्षगांठ के दौरान सदस्यों को जोड़ने की अनुमति है, जो कि विवाह होने, शिशु का जन्म होने, अथवा विधिक रूप से बच्चा गोद देने की स्थिति में जोखिम-अंकन (अंडर राइटिंग) के विषयाधीन है।
- सदस्य जोड़ने क अनुमति केवल नियमित प्रीमियम विकल्प में ही होती है।
- किसी सदस्य की मृत्यु होने अथवा विवाह-विच्छेद होने अथवा आयु के कारण कवर की अपात्रता की स्थिति में अन्य सदस्यों को हटाए जाने की अनुमति है
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मैं अपनी पॉलिसी का यूनिट स्टेटमेन्ट कैसे पा सकता हूं
मैं अपनी पॉलिसी का यूनिट स्टेटमेन्ट कैसे पा सकता हूं
आप यूनिट स्टेटमेन्ट को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट के "मैं चाहता हूं" अनुभाग के अन्तर्गत ई-स्टेटमेन्ट डाउनलोड करें पर जा सकते हैं। आप ग्राहक पोर्टल पर लॉगिन करके भी ऐसा कर सकते हैं।
या आप फिर ऐसा कर सकते हैं
- हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से हमें customer.first@indiafirstlife.com एक अनुरोध भेजें, और उसमें अपना पॉलिसी नम्बर जरूर लिखें।
- हमें कॉल करें: हमारे टोल फ्री नम्बर पर 1800-209-8700
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
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मुझे प्रीमियम रसीद कैसे मिलेगी?
मुझे प्रीमियम रसीद कैसे मिलेगी?
- ऑनलाइन: यहां क्लिक करें, अपना पॉलिसी विवरण दर्ज करें, और उस वित्तीय वर्ष को चुनें जिसके लिए आप प्रीमियम रसीद डाउनलोड करना चाहते हैं।
- हमें कॉल करें: हमारे टोल फ्री नम्बर पर 1800-209-8700
- हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
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फ्रीलुक अवधि के दौरान किसी पॉलिसी को निरस्त किए जाने पर कौन से विभिन्न प्रभार काटे जाते हैं?
फ्रीलुक अवधि के दौरान किसी पॉलिसी को निरस्त किए जाने पर कौन से विभिन्न प्रभार काटे जाते हैं?
यूनिट लिंक्ड पॉलिसी के लिए:
- स्टैम्प ड्यूटी प्रभार
- यथानुपात मोरटैलिटी प्रभार
- एनएवी उतार-चढ़ाव प्रभार
- चिकित्सीय जांच पर होने वाला व्यय, यदि कोई हो तो।
बंदोबस्ती एवं टर्म पॉलिसी के लिए:
- स्टैम्प ड्यूटी प्रभार
- यथानुपात मोरटैलिटी प्रभार
- चिकित्सीय जांच पर होने वाला व्यय, यदि कोई हो तो।
हेल्थ / मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए:
- स्टैम्प ड्यूटी प्रभार
- यथानुपात मोरटैलिटी प्रभार
- चिकित्सीय जांच पर होने वाला व्यय, यदि कोई हो तो।
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नामिती के पास पॉलिसी प्रलेख उपलब्ध ना होने पर क्या करना होता है?
नामिती के पास पॉलिसी प्रलेख उपलब्ध ना होने पर क्या करना होता है?
खोए हुए पॉलिसी प्रलेख के स्थान पर एक क्षतिपूर्ति पत्र (इन्डेम्निटी लेटर) प्रस्तुत करना होता है। यह क्षतिपूर्ति पत्र (इन्डेम्निटी लेटर) एक स्टैम्प पेपर पर निष्पादित किया हुआ और विधिवत रूप से नोटराइज किया होना चाहिए, इसे हमारे मुख्यालय में अथवा इंडियाफर्स्ट लाइफ शाखाओं में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें। स्टैम्प पेपर का मूल्य राज्य के नियमानुसार लागू होगा।
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पॉलिसी के प्रस्तावक को बदलने के लिए कौन से प्रलेखों की आवश्यकता होती है?
पॉलिसी के प्रस्तावक को बदलने के लिए कौन से प्रलेखों की आवश्यकता होती है?
प्रस्तावक की मृत्यु के समय बीमित व्यक्ति अथवा किसी अन्य लाभार्थी को सरेन्डर वैल्यू का क्लेम करने अथवा पॉलिसी का प्रस्तावक बनने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक को पूरा करना होता है।
- मूल प्रस्तावक का मृत्यु प्रमाणपत्र
- तहसीलदार द्वारा जारी किया जाने वाला विधिक उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र
- जिस उत्तराधिकारी के पक्ष में भुगतान किया जाना है, उसकी ओर से रु 300 के स्टैम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बंधपत्र (इन्डेम्निटी बॉण्ड)।
- श्रेणी 1 विधिक उत्तराधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र
- नए प्रस्तावक अथवा दावाकर्ता के केवाईसी प्रलेख
या आप फिर ऐसा कर सकते हैं
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- फैक्स करें: 022 33259600
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
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एक डुप्लिकेट पॉलिसी प्रलेख के लिए मैं कैसे अनुरोध कर सकता हूं?
एक डुप्लिकेट पॉलिसी प्रलेख के लिए मैं कैसे अनुरोध कर सकता हूं?
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- हमें कॉल करें: अपने पंजीकृत फोन नम्बर से हमारे टोल फ्री नम्बर 1800-209-8700 पर हमें कॉल करें।
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
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मैं अपना सम्पर्क विवरण कैसे अद्यतित कर सकता हूं?
मैं अपना सम्पर्क विवरण कैसे अद्यतित कर सकता हूं?
अपना मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी, नाम या डाक पता बदलने / अद्यतित करने की प्रक्रिया जानने के लिए यहां पर क्लिक करें।
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क्या मैं अपनी पॉलिसी निरस्त कर सकता हूं? इसकी क्या क्रियाविधि है?
क्या मैं अपनी पॉलिसी निरस्त कर सकता हूं? इसकी क्या क्रियाविधि है?
आप यदि आप किसी भी नियम एवं शर्तों से असहमत होते हैं, तो आप 15 दिनों के अन्दर अपनी पॉलिसी को निरस्त कर सकते हैं। दूरस्थ मार्केटिंग के मामले में आप प्लान प्रलेख की प्राप्ति से 30 दिनों के अन्दर अपनी पॉलिसी निरस्त कर सकते हैं। अपनी आपत्ति का कारण लिखकर आप प्लान को हमारे पास लौटा दें।
आपके अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए आपको निम्नलिखित चीजें प्रदान करनी होंगी:
- पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत भरा एवं हस्ताक्षरित किया हुआ एक अनुरोध पत्र या फॉर्म।
- एक निरस्त चेक जिस पर पॉलिसीधारक का नाम और खाता संख्या वर्णित हो। यदि निरस्त चेक पर पॉलिसीधारक का नाम ना वर्णित हो, तो केवल बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति की आवश्यकता होगी।
आप हमें पत्र और चेक निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से भेज सकते हैं:
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
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मैं कैसे ठीक कर सकता हूं अपनी जन्म तिथि?
मैं कैसे ठीक कर सकता हूं अपनी जन्म तिथि?
- ऑनलाइन:
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
कृपया अपने मानक आयु प्रमाणपत्र जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा जन्म प्रमाणपत्र की एक प्रति सलंग्न करें / साथ में ले आएं। कृपया सुनिश्चित करें कि जन्म प्रमाणपत्र पर वर्णित जन्म तिथि तथा संशोधन अनुरोध प्रपत्र पर वर्णित आयु एक ही हो।
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क्या मैं अपना प्लान बदल सकता हूं?
क्या मैं अपना प्लान बदल सकता हूं?
हां, यदि आप किसी भी नियम एवं शर्तों से असहमत होते हैं, तो आप 15 दिनों (फ्रीलुक अवधि) के अन्दर अपना प्लान बदल सकते हैं। दूरस्थ मार्केटिंग के मामले में फ्रीलुक अवधि आपके प्लान प्रलेख की प्राप्ति से 30 दिनों के अन्दर तक होती है।
अपनी आपत्ति का कारण लिखकर आप प्लान को हमारे पास लौटा दें।
आपके अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए आपको निम्नलिखित चीजें प्रदान करनी होंगी:
- पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत लिखित एवं हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र।
- यदि आप किसी दूसरे प्लान के लिए अनुरोध करना चाहते हैं, तो एक नया आवेदन प्रपत्र (सामान्य प्रस्ताव प्रपत्र)
- एक लाभ विवरण (जहां कहीं भी लागू हो)
आप हमें ये प्रलेख निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से भेज सकते हैं:
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
कृपया ध्यान दें: इसमें अतिरिक्त प्रीमियम की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि कुछ मामलों में स्टैम्प ड्यूटी, मोरटेलिटी तथा एनएवी उतार-चढ़ाव (यूलिप में) जैसे प्रभार काटे जाते हैं। आपके प्रलेखों की समीक्षा करने के बाद आपको सूचित (यदि आवश्यकता होगी तो) किया जाएगा। किसी कार्य दिवस को दोपहर 3 बजे से पहले प्राप्त अनुरोध के लिए उसी दिन की एनएवी अनुप्रयोज्य होगी। किसी कार्य दिवस को दोपहर 3 बजे के बाद प्राप्त अनुरोध के लिए अगले कार्य दिन की एनएवी अनुप्रयोज्य होगी।
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मैं अपनी पॉलिसी में टॉपअप का अनुरोध कैसे कर सकता हूं
मैं अपनी पॉलिसी में टॉपअप का अनुरोध कैसे कर सकता हूं
अपनी पॉलिसी टॉपअप करने के लिए आपको अपनी निकटतम इंडियाफर्स्ट लाइफ शाखा में भुगतान करना होगा। ऐसा करने के बाद कृपया हमें निम्नलिखित प्रलेख प्रदान करें:
- ग्राहक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र या फॉर्म जिस पर टॉपअप धनराशि लिखी हो।
- भुगतान का प्रमाण अर्थात बैंक स्टेटमेन्ट
कृपया ध्यान दें: किसी कार्य दिवस को दोपहर 3 बजे से पहले प्राप्त अनुरोध के लिए उसी दिन की एनएवी अनुप्रयोज्य होगी। किसी कार्य दिवस को दोपहर 3 बजे के बाद प्राप्त अनुरोध के लिए अगले कार्य दिन की एनएवी अनुप्रयोज्य होगी।
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क्या मैं अपनी पॉलिसी के विरुद्ध कोई लोन ले सकता हूं?
क्या मैं अपनी पॉलिसी के विरुद्ध कोई लोन ले सकता हूं?
हां, आप अपनी पॉलिसी के विरुद्ध लोन ले सकते हैं। वैसे यह सुविधा कुछ विशिष्ट उत्पादों पर ही उपलब्ध है। विवरण के लिए कृपया अपने पॉलिसी प्रलेख देखें।
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लोन हेतु आवेदन करने के लिए कौन से प्रलेखों की आवश्यकता है?
लोन हेतु आवेदन करने के लिए कौन से प्रलेखों की आवश्यकता है?
हमें निम्नलिखित प्रलेखों की आवश्यकता होगी:
- लोन आवेदन प्रपत्र
- मूल पॉलिसी प्रलेख
- एक निरस्त चेक की प्रति जिस पर पॉलिसीधारक का नाम और उसका बैंक खाता संख्या वर्णित हो।
आप उपरोक्त प्रलेख हमें निम्नलिखित तरीकों से भेज सकते हैं:
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
कृपया ध्यान दें: लागू होने वाली ब्याज दर एसबीआई का बेस रेट + 7% होगा। मूल पॉलिसी प्रलेख अनिवार्य हैं, क्योंकि पॉलिसी को इंडियाफर्स्ट लाइफ के पास एसाइन किया जाता है, तथा इसे हमारी शाखा / मुख्यालय में प्रस्तुत करने / पहुंचाने की आवश्यकता होती है। किसी कार्य दिवस को दोपहर 3 बजे से पहले प्राप्त अनुरोध के लिए उसी दिन की एनएवी अनुप्रयोज्य होगी। किसी कार्य दिवस को दोपहर 3 बजे के बाद प्राप्त अनुरोध के लिए अगले कार्य दिन की एनएवी अनुप्रयोज्य होगी।
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एसाइनमेन्ट के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है?
एसाइनमेन्ट के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है?
हमें निम्नलिखित प्रलेखों की आवश्यकता होगी:
- समनुदेशन प्रपत्र (एसाइनमेन्ट फॉर्म) तथा समनुदेशन (एसाइनमेन्ट) की सूचना, जो समनुदेशी (एसाइनर) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, तथा असाइनी द्वारा अभिप्रमाणित हो।
- तृतीय पक्ष समनुदेशन (एसाइनमेन्ट) की स्थिति में समनुदेशिती (एसाइनी) के केवाईसी प्रलेखों जैसे कि पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, फोटो तथा आय प्रमाण के साथ एक विधिवत हस्ताक्षरित पत्र देना होगा।
- मूल पॉलिसी प्रलेख
आप उपरोक्त प्रलेख हमें निम्नलिखित तरीकों से भेज सकते हैं:
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- हमारे पास पधारें: हमारी इंडियाफर्स्ट, आंध्रा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी शाखा में पधारें।
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क्या मैं अपनी पॉलिसी समनुदेशित (एसाइन) कर सकता हूं?
क्या मैं अपनी पॉलिसी समनुदेशित (एसाइन) कर सकता हूं?
हां, आप अपनी पॉलिसी समनुदेशित (एसाइन) कर सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी को समनुदेशित (एसाइन) करने के द्वारा अपनी जीवन बीमा पॉलिसी में अपने अधिकारों, टाइटल एवं हित को किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में अंतरित कर रहे होंगे। ऐसा आमतौर पर किसी लोन हेतु प्रतिभूति प्रदान करने अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के वित्तीय हित को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। बीमा पॉलिसी समनुदेशित (एसाइन) किए जाने के बाद समनुदेशिती (एसाइनी) उन लाभों का हकदार बन जाता है।
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मैं अपनी पॉलिसी में नामिती का विवरण कैसे संशोधित या बदल सकता हूं?
मैं अपनी पॉलिसी में नामिती का विवरण कैसे संशोधित या बदल सकता हूं?
अपनी पॉलिसी में नामिती विवरण बदलने / संशोधित करने की प्रक्रिया जानने के लिए यहां क्लिक करें
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यदि मेरी पॉलिसी व्यपगत (लैप्स) हो गई हो, तो मैं उसे कैसे पुन: प्रवर्तित (रिवाइव) कर सकता हूं?
यदि मेरी पॉलिसी व्यपगत (लैप्स) हो गई हो, तो मैं उसे कैसे पुन: प्रवर्तित (रिवाइव) कर सकता हूं?
पॉलिसी यदि पुन:प्रवर्तन अवधि (रिवाइवल पीरियड) के अन्दर व्यपगत (लैप्स) हो गई हो, तो आप बकाया प्रीमियम और उसके साथ ब्याज / पुन:स्थापन शुल्क का भुगतान करके उसे पुन:प्रवर्तित (रिवाइव) कर सकते हैं। आप अपनी निकटतम इंडियाफर्स्ट लाइफ / आंध्रा बैंक / बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में भुगतान कर सकते हैं। शाखाओं की सूची देखने के लिए यहां पर क्लिक करें
यदि आपकी पॉलिसी देय तिथि से 180 से अधिक दिनों से व्यपगत (लैप्स) हो गई है, तो बीमित व्यक्ति (लाइफ एश्योर्ड) द्वारा विधिवत हस्ताक्षर एक अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रपत्र की भी आवश्यकता होगी।
आप उपरोक्त प्रलेख हमें निम्नलिखित तरीकों से भेज सकते हैं:
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
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मैं अपनी पॉलिसी कैसे सरेंडर कर सकता हूं?
मैं अपनी पॉलिसी कैसे सरेंडर कर सकता हूं?
आप लॉक-इन अवधि पूरी हो जाने के बाद किसी भी समय अपनी पॉलिसी को सरेंडर करने का अनुरोध कर सकते हैं। आपको निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे:
- सरेंडर अनुरोध प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित
- बैंक खाता प्रमाण, अर्थात आपके बैंक स्टेटमेन्ट, पासबुक की एक प्रति अथवा निरस्त चेक जिस पर आपका नाम एवं खाता नम्बर मुद्रित हो।
- पैन कार्ड की प्रति
- पॉलिसीधारक यदि एनआरआई हो, तो एनआरआई घोषणा प्रपत्र
- पॉलिसीधारक यदि एनआरआई था लेकिन वर्तमान में भारत का निवासी है, तो पॉलिसी के लिए आवेदन करने के समय गैर एनआरआई घोषणा के साथ आपके नवीनतम पासपोर्ट के समस्त पृष्ठ (खाली पृष्ठों समेत)।
आप उपरोक्त प्रलेख हमें निम्नलिखित तरीकों से भेज सकते हैं:
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
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मैं अपने वर्तमान इंडियाफर्स्ट हेल्थ प्लान में से किसी सदस्य को कैसे हटा सकता हूं?
मैं अपने वर्तमान इंडियाफर्स्ट हेल्थ प्लान में से किसी सदस्य को कैसे हटा सकता हूं?
आपको निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे:
- पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र।
- विवाह-विच्छेद आदेश / मृत्यु प्रमाणपत्र
आप उपरोक्त प्रलेख हमें निम्नलिखित तरीकों से भेज सकते हैं:
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
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मैं अपने वर्तमान इंडियाफर्स्ट हेल्थ प्लान में किसी अतिरिक्त सदस्य को कैसे जोड़ सकता हूं?
मैं अपने वर्तमान इंडियाफर्स्ट हेल्थ प्लान में किसी अतिरिक्त सदस्य को कैसे जोड़ सकता हूं?
आप एक अनुरोध करने के द्वारा अपने जीवनसाथी या बच्चे को जोड़ सकते हैं। जिस वर्ष में विवाह हुआ है अथवा बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी अगली पॉलिसी एनिवर्सरी से 30 दिन पहले यह अनुरोध किया जाना चाहिए एक नवजात शिशु को जोड़ने के लिए बच्चे की आयु 90 दिन या अधिक होनी चाहिए, उसके बाद आप अपनी पॉलिसी में उसे जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आपको निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे:
- पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र।
- एक नया आवेदन प्रपत्र
- नए सदस्य का मानक आयु प्रमाणपत्र, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट प्रति, पैन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र आदि।
- जीवनसाथी जोड़ने के लिए विवाह प्रमाणपत्र
- बच्चे को जोड़ने के लिए जन्म प्रमाणपत्र।
आप उपरोक्त प्रलेख हमें निम्नलिखित तरीकों से भेज सकते हैं:
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
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मैं फंड स्विच का अनुरोध कैसे कर सकता हूं?
मैं फंड स्विच का अनुरोध कैसे कर सकता हूं?
फंड स्विच की प्रक्रिया जानने के लिए यहां क्लिक करें
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मैं कैसे सम्पर्क कर सकता हूं इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस से?
मैं कैसे सम्पर्क कर सकता हूं इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस से?
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- हमें कॉल करें: अपने पंजीकृत फोन नम्बर से हमारे टोल फ्री नम्बर 1800-209-8700 पर हमें कॉल करें।
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
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किन तरीकों से भेजे जा सकते हैं किसी अनुरोध हेतु प्रलेख?
किन तरीकों से भेजे जा सकते हैं किसी अनुरोध हेतु प्रलेख?
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- क्लेम सम्बन्धित अनुरोध के लिए उसके ऊपर लिखें – ‘क्लेम विभाग’
- किसी अन्य अनुरोध या चिंताओं के लिए उसके ऊपर लिखें – ग्राहक सेवा
- फैक्स करें: 022 33259600
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
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यदि मुझे मेरे अनुरोध पर एक सम्पुष्टि पत्र नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूं?
यदि मुझे मेरे अनुरोध पर एक सम्पुष्टि पत्र नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूं?
अनुरोध को प्रोसेस किए जाने की तिथि से 7-10 कार्य दिवस के भीतर आपके पंजीकृत पता पर सम्पुष्टि पत्र भेज दिया जाएगा। यदि इतने समय के अन्दर आपको सम्पुष्टि पत्र नहीं मिलता है तो आप हमसे सम्पर्क करके सम्पुष्टि पत्र पुन: भेजने का अनुरोध कर सकते हैं।
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- हमें कॉल करें: अपने पंजीकृत फोन नम्बर से हमारे टोल फ्री नम्बर 1800-209-8700 पर हमें कॉल करें।
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कौन से प्रभार लागू होते हैं, मेरे यूलिप प्लान पर और उनकी कटौती कब और कैसे की जाती है?
कौन से प्रभार लागू होते हैं, मेरे यूलिप प्लान पर और उनकी कटौती कब और कैसे की जाती है?
आपके यूलिप प्लान पर निम्नलिखित प्रभार लागू होते हैं:
- प्रीमियम आवंटन प्रभार: प्रीमियम आवंटन प्रभार: हम निवेश करने से पहले अथवा कोई अन्य प्रभार लगाने से पहले प्रीमियम आवंटन प्रभार काटते हैं।
- फंड प्रबन्धन प्रभार (FMC): फंड प्रबन्धन प्रभार और अनुप्रयोज्य सेवा कर की कटौती प्रतिदिन एनएवी (नेट एसेट वैल्यू / निवल सम्पत्ति मूल्य) की गणना करनेसे पहले फंड वैल्यू में से की जाती है।
- पॉलिसी प्रशासन प्रभार: हम प्रत्येक प्लान के प्रथम व्यवसाय दिवस पर अग्रिम में यूनिट्स निरस्त करने के द्वारा एक मासिक प्रशासन प्रभार तथा अनुप्रयोज्य सेवा कर की कटौती करते हैं। हम प्लान के प्रत्येक मासिक जयंती के आरम्भ में ऐसा करते हैं।
- मोरटैलिटी प्रभार:हम प्रत्येक प्लान माह के प्रथम व्यवसाय दिवस पर अग्रिम में यूनिट्स निरस्त करने के द्वारा यह प्रभार तथा अनुप्रयोज्य सेवा कर की कटौती करते हैं।
- स्विचिंग प्रभार:स्विचिंग प्रभार आप एक कैलेंडर माह में केवल दो बार स्विच कर सकते हैं। इस समय हम कोई स्विचिंग प्रभार नहीं अधिभारित कर रहे हैं। वैसे हम अग्रिम अधिसूचना जारी करके प्रभार आरम्भ करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। आप अनुप्रयोज्य प्रभारों के विवरण के लिए हमारे पॉलिसी प्रलेख देख सकते हैं।
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मैं कैसे जान सकता हूं अपनी पॉलिसी की फंड वैल्यू?
मैं कैसे जान सकता हूं अपनी पॉलिसी की फंड वैल्यू?
- ऑनलाइन: आप ग्राहक पोर्टल परलॉगिन करने के बाद डैशबोर्डपर तथा पॉलिसी विवरण पेज पर अपनी पॉलिसी की फंड वैल्यू देख सकते हैं।
- हमें ईमेल करें: आप अपना पॉलिसी नम्बर लिखकर हमें फंड वैल्यू देखने का अनुरोध अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से भेजें customer.first@indiafirstlife.com
- हमें कॉल करें:
- हमारे टोल फ्री नम्बर पर 1800-209-8700 तथा आईवीआर पर विकल्प 1 दबाएं।
- टोल फ्री नम्बर पर कॉल करें और हमारे ग्राहक सेवा कर्मचारी से बात करें।
- एमएमएस करें: FUND Policy No लिखकर 92444 92444 पर भेजें
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मुझे कहां मिल सकता है इंडियाफर्स्ट की शाखाओं एवं उनका सम्पर्क विवरण?
मुझे कहां मिल सकता है इंडियाफर्स्ट की शाखाओं एवं उनका सम्पर्क विवरण?
इसकी सूची यहां पर है
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मुझे कहां पर मिल सकती है बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं की सूची?
मुझे कहां पर मिल सकती है बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं की सूची?
- बैंक ऑफ बड़ौदा की सूची के लिए यहां क्लिक करें
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सूची के लिए यहां क्लिक करें
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सामान्य सेवा केन्द्र का पता एवं सम्पर्क विवरण कहां है?
सामान्य सेवा केन्द्र का पता एवं सम्पर्क विवरण कहां है?
इसकी सूची यहांपर है
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मैं अपनी दैनिक एनएवी कैसे देखूं?
मैं अपनी दैनिक एनएवी कैसे देखूं?
- आप अपनी दैनिक एनएवी यहां देख सकते हैं।
- अपनी वर्तमान एनएवी तथा फंड वैल्यू देखने के लिए ग्राहक पोर्टल पर लॉगिन भी कर सकते हैं।
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मुझे उन कम्पनियों की सूची कहां मिल सकती है यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी के फंड को जिन कम्पनियों में निवेश किया गया है?
मुझे उन कम्पनियों की सूची कहां मिल सकती है यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी के फंड को जिन कम्पनियों में निवेश किया गया है?
आप फंड फैक्ट शीट यहां देख सकते हैं।
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क्या है स्रोत पर पर कटौती (टीडीएस)?
क्या है स्रोत पर पर कटौती (टीडीएस)?
स्रोत पर पर कटौती (टीडीएस), जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इसका उद्देश्य आय के स्रोत पर ही राजस्व एकत्रीकरण (रेवेन्यू कलेक्शन) करना होता है। मूल रूप से यह कर एकत्रित करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है, जिसमें "धनोपार्जन के साथ भुगतान" तथा "धनोपार्जन के साथ ही एकत्रीकरण" की अवधारणा का संयोजन किया गया है। सरकार के लिए इसका महत्व इस बात से पता चलता है कि यह कर एकत्रीकरण को पूर्वित (प्रिपोन) करता है, राजस्व का एक नियमित स्रोत सुनिश्चित करता है, एक अधिक बेहतर पहुंच और कर का एक व्यापक आधार प्रदान करता है। इसी के साथ कर दाता के लिए यह कर के भार को हल्का करता है, और भुगतान का एक सरल तथा सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है।
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क्या है “दोहरे कराधान से बचाव अनुबन्ध” (डीटीएए)?
क्या है “दोहरे कराधान से बचाव अनुबन्ध” (डीटीएए)?
दोहरे कराधान से बचाव अनुबन्ध” (डीटीएए) दो देशों के बीच में एक अनुबन्ध होता है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि किसी एक ही आय पर दोनों देश कर ना लगाएं, बल्कि उनमें से केवल कोई एक ही देश कर लगाए।
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क्या मुझे डीटीएए लाभ मिल सकता है (यदि कोई हो)?
क्या मुझे डीटीएए लाभ मिल सकता है (यदि कोई हो)?
हां, ग्राहक (भुगतानकर्ता) यदि डीटीएए में वर्णित शर्तों को पूरा करता है, तो डीटीएए के अनुसार कर प्रावधान लागू होंगे।
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कृपया लेने की शर्तें एवं क्रियाविधियां बताएं एनआरआई द्वारा डीटीएए लाभ?
कृपया लेने की शर्तें एवं क्रियाविधियां बताएं एनआरआई द्वारा डीटीएए लाभ?
डीटीएए के अनुसार टीडीएस दर का लाभ उठाने के लिए अनिवासी भारतीय को इंडिया फर्स्ट लाइफ के पास निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे:
- टैक्स रेजिडेन्सी प्रमाणपत्र (टीआरसी)
- पैन कार्ड की प्रति:
- स्व-घोषणा (फॉर्म नम्बर 10F)
- पासपोर्ट एवं वीजा की प्रति (यदि कोई हो)
अनिवासी भारतीय कर उद्देश्यों के लिए जिस देश का निवासी होने का दावा करना चाहता है, उस देश की सरकार द्वारा विधिवत सत्यापन करके जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र को टैक्स रेजिडेन्सी प्रमाणपत्र (टीआरसी) कहते हैं। अनिवासी भारतीय उस देश विशेष की सरकार या कर प्राधिकरण से टीआरसी प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।
एक टीआरसी में निम्नलिखित विवरण होने चाहिए
- कर-निर्धारिती का नाम
- कर-निर्धारित की स्थिति (व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि)
- राष्ट्रीयता
- देश
- उस देश में उस व्यक्ति का कर-निर्धारिती कर पहचान अथवा अद्वितीय पहचान संख्या
- कर उद्देश्य के लिए आवासीय स्थिति
- प्रमाणपत्र की वैधता अवधि
- आवेदक का पता
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कब जारी किया जाएगा टीडीएस प्रमाणपत्र?
कब जारी किया जाएगा टीडीएस प्रमाणपत्र?
यदि वर्तमान तिमाही के अन्दर किसी धनराशि की कटौती की जाती है, तो तिमाही समाप्त होने से 45 दिनों के अन्दर टीडीएस प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा। टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए हमारे अभिलेखों में आपका (या जिस व्यक्ति का टीडीएस काटा गया है / जिस व्यक्ति के नाम पर टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना है, उसका) पैन कार्ड नम्बर होना चाहिए।
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मुझे कहां मिल सकते हैं सेवा से सम्बन्धित सभी अनुरोध / क्लेम फॉर्म?
मुझे कहां मिल सकते हैं सेवा से सम्बन्धित सभी अनुरोध / क्लेम फॉर्म?
आप समस्त अनुरोध एवं क्लेम फॉर्म यहां पा सकते हैं!.
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मैं किस तरह से शिकायत दर्ज कर सकता हूँ?
मैं किस तरह से शिकायत दर्ज कर सकता हूँ?
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- हमें कॉल करें: अपने पंजीकृत फोन नम्बर से हमारे टोल फ्री नम्बर 1800-209-8700 पर हमें कॉल करें।
- हमारे पास पधारें: हमारीइंडियाफर्स्ट, आंध्रा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी शाखा अथवा अपने निकटतमसामान्य सेवा केन्द्र में पधारें।
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- ऑनलाइन:
- अपने उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड की सहायता से हमारे ग्राहक सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें।
- ग्राहक सेवा > प्रश्न, अनुरोध एवं शिकायत (क्यूआरसी) पर जाएं। आप यहां पर एक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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मैं विभिन्न इंडियाफर्स्ट की विभिन्न पॉलिसी पर घोषित किए गए पुराने बोनस की जांच कैसे कर सकता हूं?
मैं विभिन्न इंडियाफर्स्ट की विभिन्न पॉलिसी पर घोषित किए गए पुराने बोनस की जांच कैसे कर सकता हूं?
आप यहां पर सुसंगत सूचना हासिल कर सकते हैं।
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यदि मैं फ्री-लुक अवधि के अन्दर पॉलिसी निरस्त कर देता हूं, तो क्या मेरी यूनिट लिंक्ड पॉलिसी की समग्र धनराशि वापस (रिफंड) कर दी जाएगी?
यदि मैं फ्री-लुक अवधि के अन्दर पॉलिसी निरस्त कर देता हूं, तो क्या मेरी यूनिट लिंक्ड पॉलिसी की समग्र धनराशि वापस (रिफंड) कर दी जाएगी?
वापस (रिफंड) की जाने वाली धनराशि इनका योगफल होगी — गैर-आवंटित प्रीमियम की धनराशि, यूनिट को निरस्त करने पर अधिभारित किए जाने वाले प्रभार, तथा निरस्तीकरण की तिथि को फंड वैल्यू। इस धनराशि में की जाने वाली कटौतियों में शामिल हैं:
- यथानुपात मोरटैलिटी प्रभार
- तथा भुगतान की गई स्टैम्प ड्यूटी
- चिकित्सीय जांच पर होने वाला व्यय, यदि कोई हो तो।
इसमें प्रीमियम प्राप्त होने वाली तिथि तथा निरस्तीकरण की तिथि के बीच में होने वाले फंड प्रदर्शन को समायोजित किया जाता है।
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प्रीमियम भुगतान विकल्प के लिए कौन से भिन्न तरीके हैं?
प्रीमियम भुगतान विकल्प के लिए कौन से भिन्न तरीके हैं?
प्रीमियम भुगतान के विभिन्न तरीके जानने के लिए यहां क्लिक करें।
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मैं अपनी वर्तमान ईसीएस सुविधा को कैसे निष्क्रिय कर सकता हूं?
मैं अपनी वर्तमान ईसीएस सुविधा को कैसे निष्क्रिय कर सकता हूं?
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
-
मैं अपनी बिलिंग आवृत्ति / प्रीमियम तरीका कैसे बदल सकता हूं?
मैं अपनी बिलिंग आवृत्ति / प्रीमियम तरीका कैसे बदल सकता हूं?
- हमें ईमेल करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संशोधन अनुरोध प्रपत्र को अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com पर भेजें।
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
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एक प्रीमियम रिडायरेक्शन के लिए कैसे अनुरोध कर सकता हूं?
एक प्रीमियम रिडायरेक्शन के लिए कैसे अनुरोध कर सकता हूं?
- हमें ईमेल करें: हमें ईमेल करें: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से customer.first@indiafirstlife.com
- हमें कॉल करें: अपने पंजीकृत फोन नम्बर से हमारे टोल फ्री नम्बर 1800-209-8700 पर हमें कॉल करें।
- कुरियर करें: पॉलिसीधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र हमारे मुख्यालय में ग्राहक सेवा को सम्बोधित करके भेजें।
- हमारे पास पधारें: इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं।
कृपया ध्यान दें: आप पॉलिसी का प्रथम वर्ष पूरा हो जाने के बाद बाद किसी भी समय प्रीमियम रिडायरेक्शन का अनुरोध कर सकते हैं।
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मैं ग्राहक पोर्टल पर कैसे पंजीकरण कर सकता हूं?
मैं ग्राहक पोर्टल पर कैसे पंजीकरण कर सकता हूं?
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कोई लॉगिन समस्या होने पर मैं उसका कैसे समाधान कर सकता हूं?
कोई लॉगिन समस्या होने पर मैं उसका कैसे समाधान कर सकता हूं?
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