आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • क्या है माल एवं सेवा कर?

    क्या है माल एवं सेवा कर?

    माल एवं सेवा कर (जीएसटी) एक समेकित कर है, इसमें अधिकांश अप्रत्यक्ष करों जैसे कि सेवा कर, वैट आदि को एक ही कराधान प्रणाली में विलय कर दिया गया है। जीएसटी के पीछे 'एक राष्ट्र एक कर' की अवधारणा है। यह भारत में स्वतंत्रता के बाद के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है, इसे 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है।

  • जीएसटी लागू होने की तिथि?

    जीएसटी लागू होने की तिथि?

    जीएसटी 1, जुलाई 2017 से लागू हो चुका है।

  • जीएसटी क्या मेरी सभी बीमा पॉलिसीज पर लागू है?

    जीएसटी क्या मेरी सभी बीमा पॉलिसीज पर लागू है?

    हां, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) जैसी योजनाओं, जो अप्रत्यक्ष कर से मुक्त हैं, को छोड़कर अन्य पर जीएसटी लागू है।

  • जीएसटी क्या केवल बीमा पॉलिसियों पर ही लागू है?

    जीएसटी क्या केवल बीमा पॉलिसियों पर ही लागू है?

    नहीं, जीएसटी सभी प्रकार के माल एवं सेवाओं पर लागू, सिवाय उनके जिन्हें स्पष्ट रूप से छोड़ा गया है।

  • मैं अपनी बीमा पॉलिसीज में जिन करों का भुगतान कर रहा हूं क्या मुझे उनके अलावा भी जीएसटी का भुगतान करना होगा?

    मैं अपनी बीमा पॉलिसीज में जिन करों का भुगतान कर रहा हूं क्या मुझे उनके अलावा भी जीएसटी का भुगतान करना होगा?

    जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे प्रीमियम पर लागू होने वाले पिछले सेवा कर एवं उपकर के स्थान पर बनाया गया है।

  • क्या मैं अपने प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी की राशि देख सकता हूं?

    क्या मैं अपने प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी की राशि देख सकता हूं?

    हां। आपके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के बदले में आपको दी जाने वाली प्रीमियम रसीद पर जीएसटी का विवरण अलग से लिखा होता है।

  • यदि मैं अपने प्रीमियम का भुगतान अग्रिम में कर देता हूं, तो भी क्या जीएसटी उसके बाद भी मेरे ऊपर लागू होगा?

    यदि मैं अपने प्रीमियम का भुगतान अग्रिम में कर देता हूं, तो भी क्या जीएसटी उसके बाद भी मेरे ऊपर लागू होगा?

    यदि आप एक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, जिसका प्रीमियम विलम्बित है, अथवा उसका भुगतान 30 जुलाई 2017 तक किया जाना था, तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लागू होगा।

    यदि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम 1 जुलाई 2017 के बाद देय है, अर्थात जीएसटी क्रियान्वयन की तिथि के बाद, तो आपके प्रीमियम पर जीएसटी लागू होगा। यदि आप अग्रिम में प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं, तो किसी बकाया धनराशि पर जीएसटी क्रिेयान्वयन तिथि के बाद लगने वाले जीएसटी का भुगतान करना होगा।