धारा 80TTA/80TTB के तहत उपलब्ध कटौती।
मनोरंजन भत्ते के लिए कटौती।
अवकाश यात्रा भत्ता।
स्व-कब्ज़े वाली या खाली घर की संपत्ति के लिए, लिए गए आवास लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर प्राप्त कर लाभ।
धारा 57 के खंड (iia) के तहत पारिवारिक पेंशन से 15000 रुपए की कटौती की अनुमति दी गई है।
भविष्य फ़ंड योगदान, जीवन बीमा प्रीमियम, बच्चों के लिए स्कूल ट्यूशन फ़ीस और ईएलएसएस, एनपीएस, पीपीएफ आदि जैसे अलग-अलग निर्दिष्ट निवेशों के लिए धारा 80C के तहत कटौती का दावा किया गया है।
धारा 80D के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए कटौती का दावा किया गया
धारा 80DD और 80DDB के तहत विकलांगता के लिए कर लाभ।
धारा 80 के तहत शिक्षा ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कर छूट।
धारा 80G के तहत धर्मार्थ संस्थानों को दान पर टैक्स छूट।
अध्याय VIA के अंतर्गत सभी कटौतियां (जैसे धारा 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80-IAB, 80-IAC, 80-IB, 80-IBA, आदि।