शिकायत निवारण आपके पास हो सकने वाली किसी भी चिंता का समाधान करने में हमें प्रसन्नता होगी। आपको यह करने की आवश्यकता है:
चरण 1: हमसे सम्पर्क करें
ऑनलाइन:
हमें ईमेल करें:
जीवन बीमा पॉलिसी हेतु:
ईमेल आईडी: customer.first@indiafirstlife.com
हमें कॉल करें:
- सोमवार से शनिवार को प्रात: 9 से सायं 7 के बीच में हमारे टोल फ्री नम्बर 1800-209-8700 पर
- इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं। अपनी निकटतम शाखा को यहां खोजें।
हमसे मिलें:
इंडियाफर्स्ट लाइफ की हमारी किसी भी शाखा में आएं और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं।
अपने शहर में हमारे शिकायत निवारण अधिकारियों से सम्पर्क करने के लिए यहां क्लिक करें
डाक / कोरियर:
निम्न पते पर हमें पत्र भेजें:
ग्राहक सेवा
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
12वां एवं 13वां तल, नॉर्थ [सी] विंग, टॉवर 4,
नेस्को आईटी पार्क, नेस्को सेन्टर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,
गोरेगांव (पूर्व), मुम्बई – 400063
आपकी शिकायत मिलने के बाद हम उसकी प्राप्ति से 15 कैलेंडर दिवस के अन्दर आपकी शिकायत का निवारण करेंगे अथवा उसे अस्वीकार करने का कारण बताते हुए आपको सूचित करेंगे।
आप हमारी शिकायत निवारण नीति यहां देख सकते हैं।
चरण 2: अपनी शिकायत को अगले स्तर पर ले जाएं
हमें ईमेल करें:
आपकी शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर आपको लिखित पत्र भेजकर आपकी शिकायत के समाधान अथवा उसे अस्वीकार करने के कारण के बारे में सूचित किया जाएगा। आपको हमारा उत्तर मिलने की तिथि से 8 सप्ताह के अंदर हमें कोई प्रत्युत्तर ना मिलने की स्थिति में हम ऐसा मानेंगे कि आप के शिकायत के समाधान से संतुष्ट हैं और हम से बंद कर देंगे।
लेकिन यदि आप हमारे द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं अथवा यदि आपको 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो आप हमारी किसी भी शाखा में शिकायत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा हमारे शिकायत निवारण अधिकारी को grievance.redressal@indiafirstlife.com पर ईमेल भेज सकते हैं।
शिकायत प्राप्त होने से 3 (तीन) दिनों के अंदर सभी शिकायतों की अभिस्वीकृति भेजी जाएगी।
या वैकल्पिक रूप से आप इन निम्न चरणों का पालन कर सकते हैं:
डाक / कोरियर:
निम्न पते पर हमें पत्र भेजें:
के.आर. विश्वनारायणन
शिकायत निवारण अधिकारी
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
12वां एवं 13वां तल, नॉर्थ [सी] विंग, टॉवर 4,
नेस्को आईटी पार्क, नेस्को सेन्टर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,
गोरेगांव (पूर्व), मुम्बई – 400063
कृपया अपनी शिकायत / सेवा अनुरोध आईडी बताएं। यह चरण 1 में आपकी शिकायत दर्ज कराने के समय आपको प्रदान किया गया होगा।
चरण 3: आईआरडीएआई शिकायत प्रकोष्ठ से सम्पर्क करें
यदि आप हमारे उत्तर से असंतुष्ट हैं अथवा यदि 15 दिनों के अन्दर आपको उत्तर नहीं मिलता है, तो आप निम्न दिए गए विवरण पर भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के शिकायत प्रकोष्ठ से सम्पर्क कर सकते हैं:
आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेन्टर (आईजीसीसी) टोल फ्री नंबर: 18004254732 ईमेल पता: complaints@irda.gov.in
आप अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं: http://www.igms.irda.gov.in/
या वैकल्पिक रूप से आप इन निम्न चरणों का पालन कर सकते हैं:
डाक / कोरियर:
निम्न पते पर हमें अपनी शिकायत लिखित रूप में भेजें:
उपभोक्ता मामले विभाग
भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
एसवाई नंबर 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा बाचीबाउली, हैदराबाद- 500032, तेलंगाना
फैक्स:
91- 40 – 6678 9768
चरण 4: बीमा लोकपाल से सम्पर्क करें:
यदि आप समाधान से असंतुष्ट हैं अथवा आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, तो आप सीधे बीमा लोकपाल से सम्पर्क कर सकते हैं। पता खोजने के लिए यहां पर क्लिक करें
शिकायत लिखित रूप में और ग्राहक / शिकायतकर्ता अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर से की जानी चाहिए, और उसमें शिकायत के बारे में तथा ग्राहक / शिकायतकर्ता की सम्पर्क जानकारी होनी चाहिए।
लोक शिकायत निवारण नियम, 1998 के प्रावधान 13(3) के अनुसार लोकपाल के पास शिकायत केवल निम्न स्थितियों में ही की जा सकती है:
- यदि बीमा कम्पनी के शिकायत निवारण तंत्र द्वारा शिकायत को अस्वीकार कर दिया गया है
- बीमा कम्पनी द्वारा अस्वीकार किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर
- उस समय उस शिकायत से सम्बन्धित कोई मुकदमा नहीं चल रहा होना चाहिए।