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जीवन बीमा खरीदने के लिए हमारे विशेषज्ञ की राय लें

हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप अपने परिवार के भविष्य को वरीयता देते हैं। हमारे जीवन बीमा विशेषज्ञ आपके लिए उपयुक्त बीमा प्लान ढूंढने में मदद करेंगे। कृपया अपना विवरण साझा करें ताकि हम आपको कॉल कर सकें।

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आपको बस यह करना होगा:

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चरण 1: हमसे संपर्क करें

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चरण 1: हमसे संपर्क करें
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ऑनलाइन:

  • यहाँ कस्टमर पोर्टल पर लॉगिन करें
  • क्यूआरसी (सवाल, अनुरोध और शिकायतें) सेक्शन पर जाएँ और अनुरोध/शिकायत करें।

 

हमें ईमेल करें:

जीवन बीमा पॉलिसी के लिए:

ईमेल आईडी: customer.first@indiafirstlife.com

 

हमें कॉल करें:

  • हमारे टोल फ़्री नंबर 1800-209-8700 पर सोमवार से शनिवार, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच कॉल करें।
  • हमारे किसी भी इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ ब्रांच में जाएँ। यहाँ से अपना नज़दीकी ब्रांच ढूँढ निकालें।

 

हमसे मिलें:

हमारे किसी भी इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ ब्रांच में जाएँ और अपनी शिकायतें सबमिट करें।

अपने शहर में हमारे शिकायत निवारण अधिकारियों से संपर्क करने के लिए यहाँ क्लिक करें

 

डाक/कुरियर से भेजें:

नीचे दिए गए पते पर हमें लिखें:

 

कस्टमर केयर

इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

12वीं और 13वीं मंज़िल, नॉर्थ [सी] विंग, 

टावर 4, 

नेस्को आईटी पार्क, नेस्को सेंटर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, 

गोरेगांव (ईस्ट), मुंबई - 400063

 

आपकी शिकायत मिलने के बाद, हम आपको इसे मिलने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर उसका निवारण करने या उसे अस्वीकार करने की वजहें लिखित में सूचित करेंगे।

हमारी शिकायत निवारण नीति यहाँ देखें।

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चरण 2: अपनी शिकायत आगे ले जाएँ

Question
चरण 2: अपनी शिकायत आगे ले जाएँ
Answer

शिकायत मिलने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर इस शिकायत का निवारण करने या उसे अस्वीकार करने की वजहें आपको लिखित में सूचित की जाएँगी। अगर जिस तारीख को आपको हमारा जवाब मिलता है उससे 8 हफ़्तों के भीतर हमें आपसे वापस कोई जवाब नहीं मिलता है, तो हम शिकायत को बंद मान लेंगे।

लेकिन, अगर आप हमारी तरफ़ से दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं या आपको 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो आप हमारे किसी भी ब्रांच में जाकर हमारे शिकायत अधिकारी से मिल सकते हैं या  हमारे शिकायत निवारण अधिकारी को grievance.redressal@indiafirstlife.com पर लिख सकते हैं।

इस प्रकार की सभी मिली शिकायतों की पावती शिकायत मिलने के 3 (तीन) कार्य दिवसों के भीतर भेज दी जाएगी।

या आप नीचे दिए गए चरणों को भी पूरा कर सकते हैं:

डाक/कुरियर से भेजें:

हमें नीचे दिए गए पते पर लिखें:

 

रजनीश कुमार

शिकायत निवारण अधिकारी

इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

12वीं और 13वीं मंज़िल, नॉर्थ [सी] विंग, टावर 4,

नेस्को आईटी पार्क, नेस्को सेंटर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे,

गोरेगांव (ईस्ट), मुंबई - 400063

ईमेल: grievance.redressal@indiafirstlife.com

कृपया अपनी शिकायत/सेवा अनुरोध आईडी का उल्लेख करें। यह आपको चरण 1 में अपनी शिकायत रजिस्टर करने पर मिली होगी।

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चरण 3: आईआरडीएआई शिकायत सेल से संपर्क करें

Question
चरण 3: आईआरडीएआई शिकायत सेल से संपर्क करें
Answer

अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं या आपको 15 दिनों के भीतर हमसे कोई जवाब नहीं मिलता है, तो आप निम्नलिखित संपर्क विवरणों पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के शिकायत सेल से संपर्क कर सकते हैं:

आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर (आईजीसीसी) टोल फ़्री नंबर: 18004254732 ईमेल आईडी: complaints@irda.gov.in

आप अपनी शिकायत ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकते हैं: http://www.igms.irda.gov.in/

या आप नीचे दिए गए चरणों को भी पूरा कर सकते हैं:

डाक/कुरियर से भेजें:

हमें अपनी शिकायतें नीचे दिए गए पते पर लिखकर बताएँ:

उपभोक्ता मामले विभाग
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,
एसवाई.  नंबर 115/1, फ़ाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
गाचीबोवली, हैदराबाद- 500032, तेलंगाना

फ़ैक्स:

नंबर: 91- 40 – 6678 9768

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चरण 4: बीमा लोकपाल से संपर्क करें

Question
चरण 4: बीमा लोकपाल से संपर्क करें
Answer

अगर आप समाधान से असंतुष्ट हैं या आपकी समस्या हल नहीं हुई है, तो आप सीधे बीमा लोकपाल (ओम्बड्समैन) से बात कर सकते हैं। पता जानने के लिए यहाँ क्लिक करें

शिकायत लिखित रूप में की जानी चाहिए और इस पर ग्राहक/शिकायतकर्ता या उसके कानूनी वारिसों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जिसके साथ शिकायत का पूरा विवरण और ग्राहक/शिकायतकर्ता की संपर्क जानकारी शामिल होनी चाहिए।

लोक शिकायत निवारण नियम 1998 के प्रावधान 13(3) के अनुसार, लोकपाल से निम्नलिखित स्थितियों में शिकायत की जा सकती है:

  • सिर्फ़ तभी जब बीमाकर्ता के शिकायत निवारण तंत्र ने शिकायत को अस्वीकार कर दिया हो
  • इसे बीमाकर्ता द्वारा अस्वीकार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जा सकता है
  • इसे तभी किया जा सकता है अगर यह एक ही समय पर किसी मुकदमे के तहत नहीं है
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