आत्महत्या का अपवर्जन
पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम की शुरुआत की तारीख से या पॉलिसी को रिवाइव करने की तारीख से 12 महीनों के भीतर, जैसा भी लागू हो, आत्महत्या या किसी लाइलाज बीमारी की वजह से पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु हो जाने पर, उसके नामिती या लाभार्थी मृत्यु की तारीख तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 80% या मृत्यु की तारीख पर उपलब्ध सरेंडर वैल्यू, जो भी ज़्यादा हो, प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते कि पॉलिसी लागू हो।
दुर्घटना की वजह से हुई पूर्ण स्थायी विकलांगता के लिए अपवर्जन:
पूर्ण और स्थायी विकलांगता (दुर्घटना की वजह से) का भुगतान नहीं किया जाएगा अगर विकलांगता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीचे दिए गए में से किसी की वजह से या किसी के परिणामस्वरूप हुई हो, किसी की वजह से उत्पन्न हुई हो, किसी की वजह से तेज़ी से हुई हो या बिगड़ हो गई हो:
1. आत्महत्या या खुद को लगाई गई चोट, चाहे बीमित व्यक्ति मेडिकल रूप से स्वस्थ हो या पागल हो।
2. युद्ध, आतंकवाद, हमला, विदेशी शत्रु का कार्य, दुश्मनियाँ, गृहयुद्ध, मार्शल लॉ, बगावत, क्रांति, राज-द्रोह, सैन्य या हड़पी गई सत्ता, नागरिक हंगामा। युद्ध का मतलब किसी भी युद्ध से है, चाहे वह घोषित हो या ना हो।
3. युद्ध में शामिल किसी देश की सशस्त्र सेनाओं में सर्विस या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की किसी सेना में सर्विस
4. शांतिकाल में किसी नौसेना, थल सेना या वायु सेना के कार्यवाही में हिस्सा लेना।
5. आपराधिक आशय से हमला, दंडनीय अपराध, गैर-कानूनी गतिविधि या कानून का उल्लंघन करना।
6. शराब या सॉल्वेंट का दुरुपयोग करना या नशीली दवाएँ, नारकोटिक्स या साइकोट्रोपिक पदार्थों का सेवन करना, जब तक कि किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के वैध निर्देशों और प्रेस्क्रिपशन के अनुसार नहीं किया जाए
7. ज़हर, गैस या धुआँ (अपनी इच्छा से या अनिच्छा से, गलती से या किसी और तरीके से लिया गया, दिया गया, अवशोषित किया गया या साँस द्वारा खींचा गया)।
8. बीमित व्यक्ति द्वारा किसी भी उड़ान गतिविधि में हिस्सा लेना, सिवाय तब जब सामान्य रास्तों पर और एक निर्धारित समय सारिणी पर किसी मान्यता-प्राप्त एयरलाइन के प्रामाणिक, किराये का भुगतान करने वाले यात्री, पायलट, एयर क्रू के तौर पर लिया गया है।
9. पेशेवर खेल(खेलों) या किसी साहसिक गतिविधियों या शौक में हिस्सा लेना। "साहसिक गतिविधियाँ या शौक" में हर तरह की रेसिंग (पैदल या तैराकी के अलावा), पॉटहोलिंग, रॉक क्लाइम्बिंग (मानव निर्मित दीवारों को छोड़कर), शिकार करना, पहाड़ों पर चढ़ना या चढ़ाई जिसमें रस्सियों या गाइड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, पानी के नीचे की ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें पानी के नीचे सांस लेने के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गहरे सागर में गोताखोरी, स्काई डाइविंग, क्लिफ़ डाइविंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग और पैराशूटिंग शामिल है।
10. कवर लागू होने की तारीख से पहले और/या बाद में किसी भी तरह की अस्वस्थतता, रोग की वजह से कोई विकलांगता; किसी भी मौजूदा बाहरी पैदाइशी विसंगति को कवर नहीं किया जाएगा, और बाहरी पैदाइशी विसंगति वाले सदस्यों के लिए पॉलिसी जारी नहीं की जाएगी। बाहरी पैदाइशी विसंगति के अलावा दूसरी सभी पैदाइशी विसंगतियों को कवर किया जाएगा। जहाँ बाहरी पैदाइशी विसंगति का मतलब ऐसी स्थिति से है, जो शरीर के दिखाई देने वाले और सुलभ हिस्सों में होती है और जन्म से ही मौजूद होती है, और जो आकार, बनावट या स्थिति के संबंध में असामान्य होती है।
11. परमाणु दूषण; परमाणु ईंधन सामग्रियों का रेडियोधर्मी, विस्फोटक या खतरनाक स्वरूप या परमाणु ईंधन सामग्रियों द्वारा दूषित संपत्ति या ऐसे स्वरूप की वजह से होने वाली दुर्घटना।
गंभीर बीमारी/अपक्षयी रोगों के लिए अपवर्जन:
परिभाषाओं में बताए गए स्थिति-विशिष्ट अपवर्जन के अलावा, हम नीचे दिए गए में से किसी भी वजह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उत्पन्न होने वाले किसी भी क्लेम का भुगतान नहीं करेंगे:
1. पहले से मौजूद बीमारी:
पहले से मौजूद बीमारियों का मतलब ऐसी किसी भी मेडिकल स्थिति, कष्ट, चोट या बीमारी से है:
अ. जिसका बीमाकर्ता द्वारा जारी पॉलिसी की लागू तारीख से 48 महीने पहले डॉक्टर द्वारा निदान किया गया है/किए गए हैं या
आ. जिसके लिए पॉलिसी की लागू तारीख या बहाली से 48 महीने पहले डॉक्टर द्वारा मेडिकल सलाह या इलाज की सिफारिश की गई थी या उससे करवाया गया था
जारी या बहाल करने की तारीख से 48 महीने पूरे होने के बाद, जैसी भी स्थिति हो, पहले से मौजूद अपवर्जन उपनियम लागू नहीं होगा
2. जानबूझकर खुद को पहुँचाई गई चोट, आत्महत्या करने का प्रयास करना, चाहे मानसिक रूप से स्वस्थ हो या पागल हो।
3. शराब या सॉल्वेंट का दुरुपयोग करना या नशीली दवाएँ, नारकोटिक्स या साइकोट्रोपिक पदार्थों का सेवन करना, जब तक कि किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के वैध निर्देशों और प्रेस्क्रिपशन के अनुसार नहीं लिया जाए
4. युद्ध, हमला, विदेशी शत्रु का कार्य, दुश्मनियाँ, (चाहे युद्ध घोषित हो या ना हो), सशस्त्र या निरस्त्र युद्धविराम समझौता, गृहयुद्ध, मार्शल लॉ, बगावत, क्रांति, राज-द्रोह, सैन्य या हड़पी गई सत्ता, नागरिक हंगामा, हड़तालें।
5. शांतिकाल में किसी नौसेना, थल सेना या वायु सेना की कार्यवाही में हिस्सा लेना।
6. बीमित व्यक्ति द्वारा किसी भी उड़ान गतिविधि में हिस्सा लेना, सिवाय तब जब सामान्य रास्तों पर और एक निर्धारित समय सारिणी पर किसी मान्यता-प्राप्त एयरलाइन के प्रामाणिक, किराये का भुगतान करने वाले यात्री, पायलट, एयर क्रू के तौर पर लिया गया है।
7. आपराधिक आशय से दंडनीय या गैर-कानूनी कार्य में बीमित व्यक्ति द्वारा हिस्सा लेना।
8. पेशेवर खेल(खेलों) या किसी भी खतरनाक गतिविधि में शामिल होना या उसमें हिस्सा लेना, जिसमें गोताखोरी या सवारी या किसी भी तरह की दौड़ शामिल है, लेकिन इन्हीं गतिविधियों तक सीमित नहीं है; पानी के नीचे की गतिविधियाँ जिसमें सांस लेने के उपकरणों का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है; मार्शल आर्ट; शिकार करना; पहाड़ों पर चढ़ना; पैराशूटिंग; बंजी-जंपिंग।
9. किसी भी बाहरी पैदाइशी विसंगति को कवर नहीं किया जाएगा, और बाहरी पैदाइशी विसंगति वाले लोगों के लिए पॉलिसी जारी नहीं की जाएगी। जहाँ बाहरी पैदाइशी विसंगति का मतलब ऐसी स्थिति से है, जो शरीर के दिखाई देने वाले और सुलभ हिस्सों में होती है और जन्म से ही मौजूद होती है, और जो आकार, बनावट या स्थिति के संबंध में असामान्य होती है।
10. परमाणु दूषण; परमाणु ईंधन सामग्रियों का रेडियोधर्मी, विस्फोटक या खतरनाक स्वरूप या परमाणु ईंधन सामग्रियों द्वारा दूषित संपत्ति या ऐसे स्वरूप की वजह से होने वाली दुर्घटना। गंभीर बीमारियों पर अपवर्जनों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए कृपया महत्वपूर्ण परिभाषाएँ सेक्शन देखें।