क्लेम प्रक्रिया क्या आपको एक क्लेम करना? आइए इसे 3 आसान चरणों में प्रोसेस करते हैं!
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Step 1
क्लेम पंजीकरण -
Step 2
क्लेम मूल्यांकन -
Step 3
दावा निपटान (क्लेम सैटलमेन्ट)
- ऑनलाइन:
पंजीकृत अपना क्लेम ऑनलाइन करें। - हमें ईमेल करें:
सभी अनिवार्य प्रलेखों की स्कैन की हुई प्रति के साथ हमारे पास claims.support@indiafirstlife.com पर ईमेल भेजें। - हमें कॉल करें:
कॉल सेन्टर 1800-209-8700. हमारे प्रतिनिधि क्लेम पंजीकरण प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करेंगे। - हमारे यहां पधारें:
सभी अनिवार्य प्रलेखों की स्कैन प्रति / कागजी प्रति के साथ अपने निकटतम बैंक ऑफ बड़ौदा या आंद्रा बैंक की शाखाा / एफपीसी पर। निकटतम शाखा अभी खोजें! - डाक / कोरियर:
सभी अनिवार्य प्रलेखों की कागजी प्रति हमारे मुख्यालय पर भेजें।
- क्लेम विवरण की जांच-पड़ताल एवं मूल्यांकन करवाया जाएगा।
- आपको एक अभिस्वीकृति पत्र तथा एक अद्वितीय दावा क्रमांक प्रदान किया जाएगा, जिसकी सहायता से आप अपने क्लेम की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- किसी अन्य प्रलेख की आवश्यकता होने पर आपको सूचित किया जाएगा।
- आपके निम्न पंजीकृत सम्पर्क विवरण पर सभी सूचनाएं भेजी जाएंगी:
- एसएमएस
- ईमेल
- पत्र
- यदि क्लेम में किसी जांच-पड़ताल की आवश्यकता नहीं होगी, तथा सभी अनिवार्य प्रलेख जमा कर दिए होंगे, तो हम 15 कैलेंडर दिवसों के अन्तर्गत क्लेम को आगे बढ़ाएंगे
- आपके निम्न पंजीकृत सम्पर्क विवरण पर सभी सूचनाएं भेजी जाएंगी:
- एसएमएस
- ईमेल
- पत्र
क्लेम प्रलेख
क्लेम फाइल करते समय आपको जिन प्रलेखों की आवश्यकता होगी, उनकी सूची इस प्रकार है।
- व्यक्तिगत लाइफ क्लेम
पृथक व्यक्ति का लाइफ क्लेम
- क्लेम सूचना प्रपत्र को सही से भरें और हस्ताक्षर करें।
- मूल पॉलिसी प्रलेख।
- मूल मृत्यु प्रमाणपत्र / मृत्यु प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।
- नामिती के पहचानपत्र एवं पता प्रमाण की प्रति।
- नामिती के व्यक्तिगत खाते की बैंक पासबुक एवं निरस्त चेक की प्रति।
- बीमित व्यक्ति की पहचान एवं आयु प्रमाण की प्रतियां।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा की प्रतियां, जिन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा यथोचित रूप से अधिप्रमाणित किया गया हो - यह बात अप्राकृतिक मृत्यु समेत दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि की स्थिति में लागू होती है।
- चिकित्सालय में भर्ती सम्बन्धित प्रलेखों (डिस्चार्ज सारांश, सभी जांच / डायग्नोसिस रिपोर्ट्स) की प्रति - इसकी आवश्यकता तब होती है, जब मृत्यु के कारण से सम्बन्धित किसी बीमारी के लिए बीमित व्यक्ति का उपचार करवाया गया था।
*सभी प्रतियां स्वप्रमाणित होनी चाहिए।
- परिपक्वता (मैच्योरिटी) क्लेम
परिपक्वता
- पूरी तरह से भरा एवं हस्ताक्षरित क्लेम सूचना प्रपत्र
- मूल पॉलिसी दस्तावेज
- पॉलिसीधारक के पैन कार्ड की प्रति।
- निरस्त किया हुआ चेक, जिस पर खाता संख्या और दावेदार का नाम अंकित हो, या बैंक पासबुक की प्रति।
- एनआरआई घोषणा (एनरआरआई के लिए)।
*सभी प्रतियों का अनुप्रमाणन बैंक शाखा द्वारा करवाया जाना चाहिए।
क्लेम- पूरी तरह से भरा एवं हस्ताक्षरित क्लेम सूचना प्रपत्र
- मूल पॉलिसी दस्तावेज
- पॉलिसीधारक के पैन कार्ड की प्रति।
- निरस्त किया हुआ चेक, जिस पर खाता संख्या और दावेदार का नाम अंकित हो, या बैंक पासबुक की प्रति।
- एनआरआई घोषणा (एनरआरआई के लिए)।
*सभी प्रतियों का अनुप्रमाणन बैंक शाखा द्वारा करवाया जाना चाहिए।
प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न
- इंडियाफर्स्ट लाइफ की क्लेम प्रक्रिया क्या है?
3-क्लेम प्रक्रिया के चरण:
- चरण 1- क्लेम पंजीकरण
पंजीकरण तथा आवश्यक प्रलेखों को जमा किया जाना। - चरण 2 - क्लेम का मूल्यांकन
क्लेम मूल्यांकनकर्ता प्रलेखों की समीक्षा करेगा, तथा प्रक्रिया के बारे में आपका मार्गदर्शन करेगा। - चरण 3 - दावा निपटान (क्लेम सैटलमेन्ट)
यदि क्लेम में किसी जांच-पड़ताल की आवश्यकता नहीं है, तथा सभी अनिवार्य प्रलेख जमा किए जा चुके हैं, तो केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान (यदि कोई हो तो) कर दिया जाएगा।
- चरण 1- क्लेम पंजीकरण
- इंडियाफर्स्ट लाइफ का क्लेम सैटलमेन्ट रेशियो (दावा निपटान अनुपात) क्या है?
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए समग्र दावा निपटान अनुपात 97.04% है। और हम इंडियाफर्स्ट लाइफ में 100% सही तरीके से दावा निपटान की गारन्टी देते हैं।
- मैं क्लेम के लिए कम्पनी के पास कैसे पंजीकरण कर सकता हूं?
निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से अपना क्लेम पंजीकृत करें:
- ऑनलाइन:
ऑनलाइन क्लेम पंजीकरण* - हमें ईमेल करें:
सभी अनिवार्य प्रलेखों की स्कैन की हुई प्रति के साथ हमारे पास claims.support@indiafirstlife.com पर ईमेल भेजें। - हमें कॉल करें:
हमें on 1800 209 8700 पर कॉल करें और हमारे प्रतिनिधि क्लेम पंजीकरण प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करेंगे। - हमारे यहां पधारें:
सभी अनिवार्य प्रलेखों की स्कैन प्रति / कागजी प्रति के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की निकटतम शाखा / एफपीसी पर जाएं।
*कृपया ध्यान दें कि क्लेम को औपचारिक रूप से केवल तभी पंजीकृत किया जाएगा, जब सभी अनिवार्य प्रलेख हमारे मुख्यालय को प्राप्त हो जाएंगे।
- ऑनलाइन:
- कितने समय के अन्दर कम्पनी के पास क्लेम की रिपोर्ट करनी होती है?
आदर्श तौर पर पॉलिसीधारक की मृत्यु की तिथि से 30 से 60 दिनों के अन्दर आपको अपने क्लेम की रिपोर्ट कर देनी चाहिए। इससे हमें आपके क्लेम का यथाशीघ्र निपटान करने में सहायता मिलेगी।
- क्लेम प्रोसेस करने के लिए कौन से प्रलेख जमा करने की आवश्यकता होती है?
प्रलेखों की सूची देखने के लिए आप ऊपर स्क्रोल कर सकते हैं।
- नामिती के पास पॉलिसी प्रलेख उपलब्ध ना होने पर क्या करना होता है?
खोए हुए पॉलिसी प्रलेख के स्थान पर एक क्षतिपूर्ति पत्र (इन्डेम्निटी लेटर) जमा करना होता है। क्षतिपूर्ति पत्र (इन्डेम्निटी लेटर) को एक स्टैम्प पेपर पर निष्पादित करके नियमपूर्वक नोटरी कराना होता है। स्टैम्प पेपर का मूल्य राज्य के नियमानुसार लागू होगा।
- क्लेम लाभ प्राप्त करने के लिए कौन हकदार होता है?
क्लेम लाभ निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है:
- नामिती या संरक्षक (यदि नामिती अवयस्क है), यदि आप जीवन बीमिती (लाइफ एश्योर्ड) हैं
- प्रस्तावक, यदि आप जीवन बीमिती (लाइफ एश्योर्ड) नहीं हैं
- असाइनी, यदि पॉलिसी असाइन्ड (समनुदेशित) की गई है
- जीवन बीमिती (लाइफ एश्योर्ड), यदि जीवित रहने के लाभ जैसे कि परिपक्वता क्लेम, विकलांगता के अन्तर्गत क्लेम किया जा रहा है
- जब कोई नामांकन नहीं होता है, अथवा मृत्यु क्लेम के समय यह बात सामने आती है कि नामिती की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है, तो ऐसे में क्या होता है?
ऐसी परिस्थितियों में हमें न्यायालय द्वारा जारी किए गए टाइटल प्रमाण / उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। उसके बाद उस प्रमाण में निर्दिष्ट व्यक्ति को क्लेम का भुगतान किया जाएगा।
- मेरे क्लेम के निपटाने में कम्पनी कितना समय लेगी?
आवश्यक अनिवार्य प्रलेख प्राप्त होने पर हम 15 कैलेंडर दिनों के अन्दर निपटान करेंगे और अंतिम निर्णय के बारे में आपको सूचित करेंगे। हम समस्त भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं।
दावा निपटान (क्लेम सैटलमेन्ट) समयसीमा:
हम भारतीय बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा आदेशित समय सीमा (टर्न अराउंड टाइम) का पालन करते हैं। मृत्यु क्लेम क्लेम करने से सम्बन्धित आवश्यकताएं क्लेम प्राप्ति से 15 दिनों के अन्दर क्लेम का निपटान या अस्वीकृति या खण्डन, जिसमें जांच-पड़ताल की आवश्यकता ना हो अंतिम आवश्यक प्रलेख प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर क्लेम का निपटान या अस्वीकृति या खण्डन, जिसमें जांच-पड़ताल की आवश्यकता हो क्लेम की सूचना प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अन्दर जांच-पड़ताल पूरी की जानी आवश्यक है, तथा उसके बाद 30 दिनों के अन्दर क्लेम को निपटाया जाना आवश्यक है। - मुझे क्लेम धनराशि कैसे प्राप्त होगी?
क्लेम धनराशि इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेन्स सिस्टम के माध्यम से सीधे नामिती के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी।
- क्या सभी क्लेम के लिए नेफ्ट (NEFT) अनिवार्य है?
हां। आईआरडीए के परिपत्र संख्या IRDA/F&A/CIR/GLD/056/02/2014 दिनांक 13, फरवरी 2014 के अनुसार ग्राहकों को समस्त भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाने की आवश्यकता है। अत: क्लेम भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए ग्राहकों का नेफ्ट विवरण अनिवार्य है।
- यदि किसी क्लेम को अस्वीकृत / खण्डित किया जाता है, तो उसके बारे में कैसे सूचना दी जाएगी?
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी आपके पंजीकृत पता पर एक अस्वीकृति / खण्डन पत्र भेजगी, जिसमें क्लेम को अस्वीकार / खण्डित करने का विस्तृत कारण बताया जाएगा। इसकी सूचना आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पर भी भेजी जाएगी।
- क्लेम के निर्णय के बारे में मैं अपनी चिंताओं के बारे में कैसे सूचना दूं?
हमारे यहां एक शिकायत निवारण समिति है। यदि आप हमारे निर्णय से संतुष्ट नहीं है और अपना मामला प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप समिति को सम्बोधित करते हुए एक पत्र निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:
शिकायत निवारण अधिकारी
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,
301, 'बी' विंग, दि क्यूब,
इनफिनिटी पार्क, दिंडोशी - फिल्म सिटी रोड,
मलाड (पूर्व),
मुम्बई - 400 097