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इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ से लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा
ऑनबोर्डिंग की आसान प्रक्रिया
ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया से लेकर व्यापक मेडिकल टेस्ट्स तक, इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ ने मेरे लिए सब कुछ आसान बना दिया। मेरे खरीदे गए प्लान्स के फ़ीचर्स मेरे लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो मुझे मानसिक शांति प्रदान करते हैं।
मोहित अग्रवाल
(मुंबई, 21 मार्च 2024)
इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ से लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा
ऑनलाइन खरीदारी का बेहतर अनुभव
इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ की जीवन-बीमा पॉलिसी खरीदने का मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। कंपनी के प्रतिनिधियों का खुलकर बात करना बहुत बढ़िया था और उनकी पॉलिसी प्लान्स में आवश्यक फ़ीचर्स का मिलना मेरे लिए किसी वरदान से काम नहीं था ।
सत्यम नागवेकर
(मुंबई, 22 मार्च 2024)
इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ से लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा
मेरी वित्तीय यात्रा का भरोसेमंद सहयोगी
इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ के रेडियन्स स्मार्ट इन्वेस्ट प्लान ने मेरा दिल जीत लिया है! यह मेरी वित्तीय यात्रा का एक भरोसेमंद सहयोगी है। इसके फ़ंड स्विच के आसान विकल्पों के साथ, मैं अपने अनुसार इनवेस्टमेंट कर पाता हूं। महज एक वर्ष में, मैंने अपने इनवेस्टमेंट पर 20% का रिटर्न देखा है! ऑनबोर्डिंग टीम का समर्थन बिल्कुल शानदार रहा है। इन्हें वाकई मेरी परवाह है और इन्होंने मेरा समर्थन किया।
पॉलोमी बनर्जी
(कोलकाता, 21 मार्च 2024)
हां, आप अपनी पॉलिसी को फ़्री लुक अवधि के भीतर वापस कर सकते हैं;
अगर आप किसी पॉलिसी के नियमों व शर्तों से सहमत नहीं हैं, तो आप पॉलिसी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर, कारण बताते हुए, हमें पॉलिसी वापस कर सकते हैं। रिमोट मार्केटिंग या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से खरीदी गई पॉलिसीज़ के लिए फ़्री-लुक अवधि 30 दिन होगी।
क्या जब आप अपनी पॉलिसी वापस करते हैं, तो आपको कोई रिफ़ंड दिया जाता है?
हां, हम भुगतान किए गए प्रीमियम के बराबर राशि वापस कर देते हैं
लेस i. पॉलिसी लागू रहने के समय के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम
लेस ii. कोई भी अदा किया गया स्टाम्प शुल्क
लेस iii. चिकित्सा परीक्षण पर किया गया खर्च, अगर कोई हो
हां. लागू कर का भुगतान आपको, यानी पॉलिसी होल्डर को करना होगा। आयकर कानून 1961 के अनुसार इनमें समय-समय पर बदलाव किए जाते हैं।
यह पॉलिसी निम्नलिखित में से किसी भी घटना के पहले घटित होने पर सभी भावी प्रीमियम छूट देने का प्रावधान करती है, बशर्ते कि आधार और राइडर दोनों पॉलिसियां लागू हों:
A. मृत्यु
B. दुर्घटनावश हुई पूर्ण स्थायी दिव्यांगता
C. गंभीर बीमारी
इंडिया फ़र्स्ट लाइफ़ वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर एक नॉनलिंक्ड राइडर है। यह राइडर आपके अपनो को किसी भी आने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना जैसे मृत्यु, दुर्घटनावश हुई पूर्ण स्थायी दिव्यांगता और गंभीर बीमारियों से बचाने में आपकी मदद करेगा। आपके द्वारा खरीदी गई पॉलिसी के लाभों को अधिकतम करने के लिए, आप इसे अपनी मूल पॉलिसी में जोड़ सकते हैं।
इस राइडर पॉलिसी को खरीदते समय, आपके पास राइडर योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए तीन विकल्प होते हैं। विकल्प नीचे दिए गए हैं –
विकल्प | लाभ |
---|---|
मृत्यु पर प्रीमियम की छूट | यह विकल्प पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पर बेस पॉलिसी के अंतर्गत देय सभी भावी प्रीमियम्स की छूट का लाभ प्रदान करता है (केवल तब जब बीमित व्यक्ति और पॉलिसी होल्डर बेस पॉलिसी के अंतर्गत अलग-अलग व्यक्ति हों), बशर्ते राइडर और बेस पॉलिसी लागू हो। |
दुर्घटनावश पूर्ण स्थायी दिव्यांगता या (गंभीर बीमारी का निदान) पर प्रीमियम की छूट | यह विकल्प निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक या एक साथ घटित होने पर बेस पॉलिसी के अंतर्गत सभी भावी प्रीमियम्स की छूट देने का लाभ प्रदान करता है; बीमित व्यक्ति की दुर्घटनावश पूर्ण स्थायी दिव्यांगता या राइडर के अंतर्गत कवर की गई किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की पुष्टि होने पर, बशर्ते कि राइडर और बेस पॉलिसी प्रभावी हों। |
मृत्यु या दुर्घटनावश पूर्ण स्थायी दिव्यांगता या गंभीर बीमारी पर प्रीमियम की छूट | यह विकल्प निम्नलिखित घटनाओं के एक साथ होने पर या इनमें से किसी एक घटना के घटित होने पर बेस पॉलिसी के अंतर्गत सभी भावी प्रीमियम्स की छूट देने का लाभ प्रदान करता है - राइडर जीवन पॉलिसी होल्डर की मृत्यु या राइडर जीवन पॉलिसी होल्डर की दुर्घटनावश पूर्ण स्थायी दिव्यांगता या राइडर जीवन पॉलिसी होल्डर के राइडर के अंतर्गत कवर की गई किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की पुष्टि होने पर, बशर्ते राइडर और बेस पॉलिसी प्रभावी हों। यह विकल्प तभी चुना जा सकता है जब बीमित व्यक्ति और पॉलिसी होल्डर बेस पॉलिसी के अंतर्गत अलग-अलग व्यक्ति हों। |
दुर्घटनावश पूर्ण स्थायी दिव्यांगता (एटीपीडी) और गंभीर बीमारी की विस्तृत परिभाषाओं के लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखें
मौजूदा आयकर कानूनों के अनुसार भुगतान किए गए प्रीमियम्स और प्राप्त होने वाले लाभ पर कर लाभ उपलब्ध हो सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर लाभ समय-समय पर बदलते रहते हैं। कृपया निवेश करने से पहले अपने कर सलाहकार से परामर्श लें।
माप दंड | न्यूनतम | अधिकतम |
---|---|---|
प्रवेश की उम्र | 18 वर्ष | 55 वर्ष |
प्रीमियम | 500 रुपए |
|
राइडर अवधि | 5 वर्ष (बेस प्लान की बकाया पॉलिसी अवधि / प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष होने के अधीन) | बेस प्लान की प्रीमियम भुगतान अवधि के समान (जो भी पहले हो: अधिकतम 30 वर्ष या पॉलिसी होल्डर की उम्र 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (पिछले जन्मदिन के अनुसार) |
प्रीमियम भुगतान अवधि | राइडर पॉलिसी की अवधि के समान | राइडर पॉलिसी की अवधि के समान |
हां, हालांकि हम आपको अपनी पॉलिसी सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे सरेंडर कर सकते हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि इस पॉलिसी में कोई सरेंडर मूल्य नहीं है।
अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भूल न हो जाए, तो प्रीमियम्स का भुगतान देय तिथि पर या उससे पहले किया जाना चाहिए। आपको मासिक भुगतान मोड के तहत 15 दिनों की ग्रेस अवधि और अन्य प्रीमियम भुगतान मोड के लिए 30 दिनों की ग्रेस अवधि दी जाती है। अगर आप देय तिथियों पर अपना देय प्रीमियम चुकाना भूल जाते हैं।
इस ग्रेस अवधि के दौरान आपके सभी पॉलिसी लाभ जारी रहेंगे और पॉलिसी को प्रभावी माना जाएगा।
प्रीमियम भुगतान के तरीके और मॉडल कारक बेस पॉलिसी के समान ही होंगे।
बेस पॉलिसी के समाप्त होते ही राइडर पॉलिसी भी समाप्त हो जाएगी। ग्रेस अवधि समाप्त होने से पहले देय प्रीमियम का भुगतान नहीं करने पर आपकी पॉलिसी समाप्त हो जाती है। आप पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम की देय तिथि से ब्याज/विलंब शुल्क सहित लंबित प्रीमियम का भुगतान करके एक दी गई अवधि के भीतर अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू कर सकते हैं।
आप अपनी समाप्त हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरू कर सकते हैं, बशर्ते आप इसे बेस प्लान के पुनः प्रवर्तन अवधि के भीतर, पहले अवैतनिक नियमित प्रीमियम की देय तिथि से लेकिन मैच्योरिटी तिथि से पहले करते हैं। यह पुनः प्रवर्तन कंपनी द्वारा संतोषजनक चिकित्सा और वित्तीय आवश्यकताओं के अधीन है। अगर कोई चिकित्सा लागत होगी तो उसका भुगतान आपको करना होगा। अगर आप पुनः प्रवर्तन अवधि के अंत तक अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू नहीं कराते हैं, तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी, और आपको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।
A. आत्महत्या की स्थिति में
पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम शुरू होने की तिथि से या पॉलिसी के फिर से चालू होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर आत्महत्या के कारण मृत्यु होने पर, पॉलिसी होल्डर का नामित व्यक्ति या लाभार्थी, मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का कम से कम 80% या मृत्यु की तिथि तक उपलब्ध सरेंडर मूल्य, जो भी अधिक हो, पाने का हकदार होगा, बशर्ते कि पॉलिसी प्रभावी हो।
B. दुर्घटनावश पूर्ण और स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में
निम्नलिखित परिस्थितियों में दुर्घटनावश पूर्ण और स्थायी दिव्यांगता के लिए किसी भी दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा, अगर उनका परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित में से कोई भी हो -
1. जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना, आत्महत्या या आत्महत्या की कोशिश करना, चाहे आप स्वस्थ हों या पागल;
2. बीमित व्यक्ति ड्रग्स, शराब, नशीले पदार्थों या मनोदैहिक पदार्थों के प्रभाव में है, जब तक कि यह किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के वैध निर्देशों और नुस्खे के अनुसार न लिया गया हो;
3. युद्ध, आक्रमण, विदेशी दुश्मन की कार्रवाई, शत्रुता (चाहे घोषित हो या नहीं), युद्धविराम, चाहे सशस्त्र हो या नहीं, गृह युद्ध, विद्रोह, विद्रोह, आतंकवाद का कार्य, क्रांति, विद्रोह, सैन्य या नागरिक प्राधिकरण को हड़पना, दंगा या नागरिक अशांति, हमले;
4. बीमित व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक रूप से प्रमाणित विमान पर वास्तविक यात्री यात्रा के अलावा किसी भी उड़ान गतिविधि में शामिल होना;
5. बीमित व्यक्ति द्वारा किसी आपराधिक या गैरकानूनी कार्य में भाग लेना;
6. कवरेज की प्रभावी तिथि से पहले हुई किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप होने वाली कोई दिव्यांगता
7. बीमारी, रोग या जन्मजात दोषों के कारण उत्पन्न कोई भी दिव्यांगता, चाहे वे कवरेज की प्रभावी तिथि से पहले या बाद में हुई हों;
8. किसी भी पेशेवर खतरनाक गतिविधियों में शामिल होना या हिस्सा लेना, जिसमें गोताखोरी या घुड़सवारी या किसी भी प्रकार की दौड़ शामिल है, और इसके साथ-साथ; मार्शल आर्ट; शिकार करना; पर्वतारोहण; पैराशूटिंग; बंजी जंपिंग; पानी के नीचे की गतिविधियां जिसमें श्वास तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है या किसी-किसी में नहीं किया जाता आदि;
9. परमाणु संदूषण; परमाणु ईंधन सामग्री की रेडियोधर्मी, विस्फोटक या खतरनाक प्रकृति या परमाणु ईंधन सामग्री से संदूषित संपत्ति या ऐसी प्रकृति से उत्पन्न दुर्घटना;
C. गंभीर बीमारी की स्थिति में
अगर कवर की गई गंभीर बीमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित में से किसी के कारण उत्पन्न होती है, तो बीमित व्यक्ति को इस राइडर के तहत किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जाएगा:
1. अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु कवर की गई गंभीर बीमारी का निदान प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर हो जाती है।
2. किसी भी चिकित्सा स्थिति या चिकित्सा प्रक्रिया के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद को लगी चोटों, आत्महत्या के कोशिश से उत्पन्न होती है, चाहे आप स्वस्थ या पागल हों;
3. बीमित व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई किसी भी चिकित्सा स्थिति या उसके द्वारा की गई किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए, अगर वह चिकित्सा स्थिति या वह चिकित्सा प्रक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी जन्मजात विसंगति या दोष के कारण हुई हो;
4. बीमित व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई किसी भी चिकित्सा स्थिति या उसके द्वारा की गई किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए, अगर वह चिकित्सा स्थिति या वह चिकित्सा प्रक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शराब या नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण हुई हो;
5. खतरनाक गतिविधियों में शामिल होना या हिस्सा लेना, जिसमें गोताखोरी या घुड़सवारी या किसी भी प्रकार की दौड़ शामिल है, और इसके साथ-साथ; मार्शल आर्ट; शिकार करना; पर्वतारोहण; पैराशूटिंग; बंजी जंपिंग; पानी के नीचे की गतिविधियां जिसमें श्वास तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है या किसी-किसी में नहीं किया जाता आदि;
* कोई भी गतिविधि जिसमें कोई भी खेल, गतिविधि या शौक शामिल हैं जो बीमित सदस्य को खतरे में डाल सकती है, चाहे वे ट्रेंड हों या नहीं, खतरनाक गतिविधि मानी जाती है।
6. किसी अपराध को करने के इरादे से बीमित व्यक्ति का किसी आपराधिक या गैरकानूनी कार्य में भाग लेना।
7. परमाणु संदूषण से उत्पन्न किसी भी चिकित्सा स्थिति या किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए; परमाणु ईंधन सामग्री की रेडियोधर्मी, विस्फोटक या खतरनाक प्रकृति या परमाणु ईंधन सामग्री द्वारा दूषित संपत्ति या ऐसी प्रकृति से उत्पन्न दुर्घटना आदि।
8. युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्य, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित हो या न हो), सशस्त्र या निहत्थे युद्धविराम, गृहयुद्ध, विद्रोह, बगावत, क्रांति, उग्रवाद, सैन्य या हड़पी हुई शक्ति, दंगा या नागरिक उपद्रव, हड़ताल या शांति काल के दौरान किसी नौसेना, सैन्य या वायु सेना के ऑपरेशन में भागीदारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी चिकित्सा स्थिति या चिकित्सा प्रक्रिया के लिए।
9. अगर बीमित व्यक्ति किसी उड़ान गतिविधि में भाग लेता है और जिसकी वजह से उसे चिकित्सा स्थिति या किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया से गुज़रना पड़े, नियमित मार्गों और निर्धारित समय-सारिणी पर किसी मान्यता प्राप्त एयरलाइन के पायलट या केबिन क्रू जैसे वास्तविक, किराया देने वाले यात्री और विमानन उद्योग के कर्मचारी को छोड़कर।
10. परिभाषाओं में बताए गए कुछ रोग-विशिष्ट की स्थिति में।
धोखाधड़ी/गलत बयानबाजी से बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा, जिसमें समय-समय पर बदलाव किए जाते हैं।
समय-समय पर संशोधित किए जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 में कहा गया है
1) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी को पॉलिसी की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, अर्थात् पॉलिसी जारी करने की तिथि से या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनः प्रवर्तन की तिथि से या पॉलिसी में राइडर की तिथि से, जो भी बाद में हो।
2) जीवन बीमा पॉलिसी पर, पॉलिसी जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के अंदर या जोखिम के शुरू होने की तिथि से या पॉलिसी को फिर से शुरू करने की तिथि से या पॉलिसी में राइडर की तिथि से, जो भी बाद में हो, किसी भी समय धोखाधड़ी के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा: बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाकृत व्यक्ति या बीमाकृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा जिन पर ऐसा निर्णय लिया जाता है।
3) उप धारा 2 में जो भी कहा गया है, उसके बावजूद, एक बीमाकर्ता धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकार नहीं करेगा; अगर बीमित व्यक्ति यह साबित कर सकता है कि उसकी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार एक महत्वपूर्ण तथ्य का गलत बयान दिया गया था या उसे छुपाया गया था या कि तथ्य को जानबूझकर छुपाया नहीं गया था, या बीमाकर्ता को तथ्य की गलत बयानी या उसे छुपाए जाने के बारे में पता था: बशर्ते कि धोखाधड़ी की स्थिति में, अगर पॉलिसी होल्डर जीवित नहीं है, तो इसका खुलासा करना लाभार्थियों की ज़िम्मेदारी है।
4) किसी जीवन बीमा पॉलिसी को पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी दोबारा शुरू करने की तिथि या पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि से, जो भी पहले आए, तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है, इस आधार पर कि बीमित व्यक्ति के जीवन की प्रत्याशा से संबंधित किसी तथ्य का कोई भी बयान या उसे छिपाना उस प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज़ में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या फिर से शुरू की गई थी या राइडर जारी किया गया था: बशर्ते कि बीमाकर्ता को जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकार करने के ऐसे किसी भी निर्णय के कारणों और सामग्रियों की लिखित सूचना बीमित व्यक्ति या उसके कानूनी प्रतिनिधियों या नामांकित व्यक्तियों या असाइनी को प्रदान करनी होगी। इसके अलावा, अगर पॉलिसी को धोखाधड़ी के अलावा किसी अन्य कारण से अस्वीकार कर दिया जाता है - यानी किसी तथ्य की गलत बयानी या उसे छुपाने के लिए - तो अस्वीकृति की तिथि तक एकत्रित किए गए प्रीमियम का भुगतान, अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर बीमित व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधियों या नामांकित व्यक्तियों या असाइनी को किया जाएगा
5) इस धारा में कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र के सबूत का अनुरोध करने से नहीं रोकेगा अगर वह ऐसा करने का हकदार है, इसके अलावा, किसी भी पॉलिसी पर केवल इसलिए सवाल नहीं उठाया जाएगा क्योंकि प्रस्ताव में बीमित व्यक्ति की उम्र गलत बताए जाने के सबूत के अनुसार पॉलिसी की शर्तें बदल दी गई हैं।
इस राइडर के अंतर्गत कोई मैच्योरिटी या उत्तरजीविता लाभ नहीं दिया जाता है।
क्या आपने किसी ऐसी योजना के बारे में सुना है जो आपको लाइफ़ कवर प्रदान करने के साथ-साथ पैसा कमाने में भी मदद करती है? इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ रेडियंस स्मार्ट इन्वेस्ट प्लान के साथ एक ही योजना में दो लाभों का मज़ा लें।
क्या यह एक अच्छी बात नहीं होगी अगर हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए आय का एक दूसरा स्रोत भी हो? यहां पर आप पहले महीने के अंत से ही पैसे कमाना शुरु कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
इंडिया फ़र्स्ट लाइफ़ गारंटीड रिटायरमेंट प्लान के साथ बिना किसी परेशानी के रिटायरमेंट योजना बनाएं। यह आपके पैसों की ज़्यादा बचत करने के साथ-साथ आपकी वित्तीय स्थिति को मज़बूत करने के लिए एक बेहतरीन रिटर्न की गारंटी देती है। अतिरिक्त लाभों और कर लाभों के साथ अपनी बचत बढ़ाएं।
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