जीवन बीमा पॉलिसी चुनने के पीछे का मुख्य कारण दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में अपने परिवार को कवर प्रदान करना होता है। यह पॉलिसी आय के नुकसान की भरपाई के लिए एकमुश्त राशि प्रदान करती है और शोक से जूझ रहे परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालांकि, जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है और सर्वोत्तम उपाय करने के बावजूद, कोई भी अप्रत्याशित जोखिमों के लिए योजना नहीं बना सकता है। केवल जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने से कई अन्य अनिश्चितताएं कवर नहीं हो पाती हैं, जैसे पॉलिसी होल्डर का विकलांग हो जाना और समय पर प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ होना। अस्पताल के महंगे बिल जैसे अन्य खर्च भी हो सकते हैं जो उनकी कमाई की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसलिए, जीवन बीमा राइडर्स इन स्थितियों में काम आते हैं क्योंकि वे अपेक्षाकृत कम लागत पर मौजूदा योजना के कवरेज को बढ़ाते हैं।
जीवन बीमा राइडर्स अतिरिक्त वैकल्पिक लाभ हैं जिन्हें पॉलिसी होल्डर की बेस पॉलिसी से जोड़ा जा सकता है। जब इन्हें प्लान से जोड़ा जाता है, तो वे केवल तभी अपनी भूमिका निभाते हैं जब कोई विशिष्ट घटना घटित होती है और मूल बीमित राशि के अतिरिक्त वित्तीय कवर प्रदान करते हैं। राइडर्स को किसी भी जीवन बीमा प्लान के लिए चुना जा सकता है; चाहे वह टर्म प्लान हो, एंडोमेंट प्लान हो या यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हो। इन्हें जीवन बीमा प्लान को व्यक्ति की ज़रूरतों के हिसाब से उपयुक्त बनाने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। पॉलिसी होल्डर्स के लिए कुछ सबसे सामान्य रूप से उपलब्ध राइडर्स के बारे में जानना महत्वपूर्ण है जिन्हें वे अपनी पॉलिसी में चुन सकते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण राइडर्स पर नज़र डालते हैं जिन्हें पॉलिसी होल्डर्स को ध्यान में रखना चाहिए।
एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफ़िट राइडर
- हर समय सावधानी बरतने के बावजूद भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है और पॉलिसी होल्डर की मृत्यु या स्थायी विकलांगता का कारण बन सकती है। भावनात्मक आघात के साथ-साथ, अचानक आय में कमी के कारण यह किसी व्यक्ति के वित्तीय जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। ऐसे मुश्किल समय में किसी व्यक्ति के जीवन बीमा प्लान में आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता लाभ राइडर होने से परिवार को वित्तीय संकट से बचाया जा सकता है। दुर्घटना के कारण पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अतिरिक्त बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर दुर्घटना के कारण आंशिक या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो विकलांगता राइडर आवश्यक चिकित्सा उपचार के लिए मूल बीमा राशि से अधिक भुगतान प्रदान करता है।
क्रिटिकल इलनेस राइडर
- कैंसर, दिल का दौरा और हृदय संबंधी समस्याएं, अंग प्रत्यारोपण, स्ट्रोक, गुर्दा खराब होना और अन्य गंभीर स्वास्थ्य स्थितियां अप्रत्याशित रूप से सामने आती हैं और इनके लिए महंगे उपचार की ज़रूरत पड़ती है। जब पॉलिसीधारक को किसी निर्दिष्ट गंभीर बीमारी का पता चलता है, तो क्रिटिकल इलनेस राइडर किसी की जीवन बीमा पॉलिसी में एक मूल्यवान एडीशन होता है क्योंकि यह भुगतान राशि का भुगतान करता है और उच्च चिकित्सा बिल और उपचार के सर्वोत्तम तरीके से जुड़ी चिंताओं से कुछ राहत प्रदान करता है। समय-समय पर भुगतान या बीमा राशि से अधिक की एकमुश्त राशि बीमाधारक के परिवार को ऐसी गंभीर बीमारियों के दौरान वित्तीय रूप से स्थिर रहने का आश्वासन देती है। कुछ बीमा प्रदाता अस्पताल में भर्ती से संबंधित देखभाल और सर्जिकल केयर राइडर्स के माध्यम से इस राइडर के विभिन्न प्रकार प्रदान करते हैं। अगर किसी के परिवार में किसी को गंभीर बीमारी का इतिहास रहा हो तो निश्चित रूप से ऐसे राइडर्स को चुनना चाहिए।
वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर
यह जीवन बीमा राइडर, उस समय भविष्य के प्रीमियम पर छूट देकर लाभ प्रदान करता है, जब पॉलिसी होल्डर अस्थायी या स्थायी विकलांगता के कारण या किसी गंभीर बीमारी का पता चलने पर प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ होता है। पॉलिसी होल्डर की आंशिक या पूर्ण विकलांगता या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, आय का नुकसान होता है और समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं हो पाता है। इस राइडर को चुनकर, पॉलिसी होल्डर्स अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर सकते हैं और देय प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थता के कारण अपनी पॉलिसी को बंद होने से बचा सकते हैं। इस राइडर को सक्रिय करके, पॉलिसी होल्डर्स भविष्य के प्रीमियम पर छूट पा सकते हैं और परिवार को अन्य संभावित वित्तीय कठिनाइयों से सुरक्षित रखने के लिए लाइफ़ कवर जारी रहता है।
कर पर बचत किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी में राइडर्स जोड़ने के लाभों में से एक है। क्रिटिकल इलनेस राइडर या अन्य स्वास्थ्य संबंधी राइडर के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम, आयकर अधिनियम की धारा 80 D के अंतर्गत कर लाभ के लिए पात्र है, जबकि एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी बेनिफ़िट राइडर धारा 80 C के अंतर्गत कर लाभ के लिए पात्र है। हालांकि, यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि पॉलिसी में जोड़े गए सभी राइडर्स के लिए कुल राइडर प्रीमियम बेस प्लान के प्रीमियम के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।
जहां जीवन बीमा, बीमित व्यक्ति की अनुपस्थिति में परिवार को वित्तीय संकट से बचाता है, वहीं जीवन बीमा पॉलिसी राइडर्स प्रत्येक पॉलिसी होल्डर के बजट के अनुसार कवरेज को अनुकूलित करने का लाभ प्रदान करते हैं और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अलग-अलग पॉलिसीज़ खरीदने की अतिरिक्त लागत से बचाते हैं।