टर्म इंश्योरेंस क्या है?
टर्म इंश्योरेंस आपके लिए आपके परिवार के सदस्यों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक वित्तीय सुरक्षा का विकल्प है। पॉलिसी धारक की दुर्घटना, विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। टर्म इंश्योरेंस का प्राथमिक लाभ यह है कि यह आमतौर पर किफायती होता है, और पॉलिसीधारक को कर छूट और राइडर्स आदि जैसे अतिरिक्त लाभ मिलते हैं।
टर्म बीमा पॉलिसियाँ समझने में सरल और किफायती हैं:
टर्म इंश्योरेंस की बढ़ती लोकप्रियता का एक कारण इसकी सरलता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक सरल जीवन बीमा पॉलिसी है जो आपकी मृत्यु पर आपके आश्रितों को बीमा राशि का भुगतान करती है। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि प्रीमियम का भुगतान समय पर किया जाए।
एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कुल बीमा राशि का कम से कम 0.1 प्रतिशत हो सकता है।
टर्म इंश्योरेंस प्लान के कर लाभ:
टर्म प्लान के साथ अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ-साथ आप इससे कर पर पैसे भी बचा सकते हैं। आइए इसके तीन-अवधि के जीवन बीमा कर लाभों पर एक नज़र डालें।
धारा 80सी
इस धारा के तहत, आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सहित कुछ निवेश और खरीदारी के लिए 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रुपये तक। इस प्रावधान के तहत 1.5 लाख रुपये का भी दावा किया जा सकता है।
इन कटौतियों के लिए पात्र होने के लिए, आपको निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:
1. एक वर्ष में कुल प्रीमियम बीमा राशि के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि प्रीमियम 10% से अधिक है, तो कटौती आनुपातिक रूप से लागू की जाएगी।
2. धारा 80सी (5) के अनुसार, यदि पॉलिसी स्वेच्छा से सरेंडर की जाती है या पॉलिसी की परिपक्वता से दो साल पहले उसे बंद कर दिया जाता है, तो पॉलिसीधारक धारा 80सी के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं है।
धारा 10(10डी)
पॉलिसी की परिपक्वता या समर्पण पर बीमाधारक को प्राप्त होने वाली बीमा राशि की राशि आयकर अधिनियम की धारा 10(10डी) के तहत धारा 80सी के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन कर से मुक्त है। बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति में प्राप्त ऐसी कोई भी राशि कराधान से मुक्त है।
कृपया ध्यान दें:आयकर लाभ प्रचलित आयकर कानूनों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा, जो उसमें निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा। आयकर कानून समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं। इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दस्तावेजों/मेल में कहीं भी उल्लिखित कर निहितार्थ पर जिम्मेदारी नहीं लेती है। आपके लिए उपलब्ध कर लाभ जानने के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से सलाह लें।