लाइफ इंश्योरेंस क्या है?
मूलतः, एक जीवन बीमा पॉलिसी यह जीवन बीमा प्रदाता और पॉलिसी धारक के बीच हस्ताक्षर किया हुआ एख
दो कर व्यवस्थाएँ हैं - पुरानी और नई। पुरानी व्यवस्था के तहत, सभी आय पर कर लगता है लेकिन कुछ छूट और कटौती से कर योग्य आय कम हो सकती है और कर बचत बढ़ सकती है।
नई कर व्यवस्था 6 आय वर्ग और कम कर दर प्रदान करती है लेकिन कोई छूट या कटौती नहीं।
आपके द्वारा चुनी गई व्यवस्था के आधार पर, आयकर कैलकुलेटर आकलन वर्ष 2022-23 सभी विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए एक सरल, तनाव-मुक्त और समय की बचत के तरीके से आपकी कर देयता का अनुमान लगाता है।
आय कर की गणना करने के लिए, बस इंडियाफर्स्ट कर कैलकुलेटर ऑनलाइन पर अपना विवरण एंटर करें।
अपनी आयु और आर्थिक वर्ष, उदा. 2022-23 एंटर करें।
सभी स्रोतों से मिलनेवाली अपनी संपूर्ण आय एंटर करें, जैसे, वेतन या व्यवसाय, अल्पकालिक और दीर्घकालिक निवेश, एफडी का ब्याज, संपत्ति पर प्राप्त किराया, कर योग्य उपहार और अन्य।
सभी उपलब्ध कटौतियों का विवरण जोड़ें।
आय कर कैलकुलेटर 2022-23 नवीनतम नियमों के अनुसार पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों के आधार पर आय कर की ऑनलाइन गणना करेगा।
यह आपको आपकी कर बचत का अनुमान देगा जिसे इंडियाफर्स्ट की कर बचत योजनाओं में पुनर्निवेश किया जा सकता है।
आप पुरानी व्यवस्था चुनते हैं या नई, इसके आधार पर आय कर कैलकुलेटर आपको दिखाता है कि कर की गणना कैसे करें। पुरानी व्यवस्था कई भत्तों, कटौतियों और खर्चों का लाभ प्रदान करती है। नई व्यवस्था ये लाभ प्रदान नहीं करती है लेकिन कम कर-निर्धारण दर प्रदान करती है।
इससे पहले कि आप ऑनलाइन आय कर की गणना करने के लिए अपनी व्यवस्था चुनें, पुराने और नए कर प्रणाली कैलकुलेटर के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। इससे आपको अपनी कर देयता का आकलन करने में मदद मिलेगी।
Net Taxable Income (Rs) | Old Tax Regime |
New Tax Regime
|
---|---|---|
0-2.5 lakhs | Exempt | Exempt |
2,50,001 to 5 lakhs | 5% over 2.5 lakhs | 5% over 2.5 lakhs |
5,00,001 to 7.5 lakhs | Rs. 12,500 + 20% over Rs. 5 lakh | Rs. 12,500 + 10% over Rs. 5 lakh |
7,50,001 to 10 lakhs | Rs. 12,500 + 20% over Rs. 5 lakh | Rs. 37,500 + 15% over Rs. 7.5 lakh |
10,00,001 to 12.5 lakhs | Rs. 1,12,500 + 30% over Rs. 10 lakh | Rs. 75,000 + 20% over Rs. 10 lakh |
12,50,001 to 15 lakhs | Rs. 1,12,500 + 30% over Rs. 10 lakh | Rs. 1.25 lakh + 25% over Rs. 12.5 lakh |
15 lakhs+ | Rs. 1,12,500 + 30% over Rs. 10 lakh | Rs. 1,87,500 + 30% over Rs. 15 lakh |
नई कर व्यवस्था कैलकुलेटर के तहत, 5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच अंतिम करयोग्य आय वाले व्यक्ति अपनी देयता कम कर सकते हैं क्योंकि वे निम्न आयकर स्लैब दर के अंतर्गत आते हैं।
*60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स स्लैब दरें
Net Taxable Income (Rs) | Old Tax Regime | New Tax Regime |
---|---|---|
0-2.5 lakhs | Exempt | Exempt |
2,50,001 to 3 lakhs | Exempt | 5% over Rs. 2.5 lakh |
3,00,001 to 5 lakhs | 5% above Rs. 3 lakh | 5% over Rs. 2.5 lakh |
5,00,001 to 7.5 lakhs | Rs. 10,000 + 20% over Rs. 5 lakh | Rs. 12,500 + 10% over Rs. 5 lakh |
7,50,001 to 10 lakhs | Rs. 10,000 + 20% over Rs. 5 lakh | Rs. 37,500 + 15% over Rs. 7.5 lakh |
10,00,001 to 12.5 lakhs | Rs. 10,000 + 20% over Rs. 5 lakhs | Rs. 75,000 + 20% over Rs. 10 lakhs |
12,50,001 to 15 lakhs | Rs. 1,10,000 + 30% over Rs. 10 lakhs | Rs. 1.25 lakh + 25% over Rs. 12.5 lakhs |
15 lakhs+ | Rs. 1,10,000 + 30% over Rs. 10 lakh | Rs. 1,87,500 + 30% over Rs. 15 lakh |
*80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए (अति वरिष्ठ नागरिक)
Net Taxable Income (Rs) | Old Tax Regime | New Tax Regime
|
---|---|---|
0-2.5 lakhs | Exempt | Exempt |
2,50,001 to 5 lakhs | Exempt | 5% over 2.5 lakhs |
5,00,001 to 7.5 lakhs | 20% over Rs. 5 lakhs | Rs. 12,500 + 10% over Rs. 5 lakhs |
7,50,001 to 10 lakhs | 20% over Rs. 5 lakhs | Rs. 37,500 + 15% over Rs. 7.5 lakhs |
10,00,001 to 12.5 lakhs | 20% over Rs. 5 lakhs | Rs. 75,000 + 20% over Rs. 10 lakhs |
12,50,0001 to 15 lakhs | Rs. 1,00,000 + 30% over Rs. 10 lakhs | Rs. 1.25 lakh + 25% over Rs. 12.5 lakhs |
15 lakhs+ | Rs. 1,00,000 + 30% over Rs. 10 lakhs | Rs. 1,87,500 + 30% over Rs. 15 lakh |
*नई व्यवस्था आर्थिक वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए आय कर स्लैब
नई कर व्यवस्था करदाताओं को स्लैब में विभाजित करती है, जिनकी अलग-अलग कर दरें हैं। 60 वर्षों से कम आयु वाले व्यक्तियों के लिए, यह है:
Net Taxable Income (Rs) | New Tax Regime
|
---|---|
Up to 2.5 lakhs | Exempt |
2,50,001 to 5 lakhs | 5% on the amount above INR 2,50,000 (with a total rebate under Section 87A) + 4% cess on income tax |
5,00,001 to 7.5 lakhs | INR 12,500 + 10% on the income over INR 5,00,000 + 4% cess on income tax |
7,50,001 to 10 lakhs | INR 37,500 + 15% on the income over INR 7,50,000 + 4% cess on income tax |
10,00,001 to 12.5 lakhs | INR 75,000 + 20% on the income over INR 10,00,000 + 4% cess on income tax |
12,50,001 to 15 lakhs | INR 1,25,000 + 25% on the income over INR 12,50,000 + 4% cess on income tax |
15 lakhs+ | INR 1,25,000 + 25% on the income over INR 12,50,000 + 4% cess on income tax |
*पुरानी और नई कर व्यवस्था के लिए अधिभार लागू है
आर्थिक वर्ष 2022-23 में 50 लाख से अधिक अंतिम कर योग्य आय वाले करदाताओं को आर्थिक वर्ष 2022-23 के लिए गणना की गई आयकर स्लैब दरों के आधार पर अधिभार का भुगतान करना होगा।
Total Income | Rate of Surcharge |
---|---|
Exceeding INR 50 lakhs but not exceeding INR 1 Cr. | 10% |
Exceeding INR 1 Cr. but not exceeding INR 2 Cr. | 15% |
Exceeding INR 2 Cr. but not exceeding INR 5 Cr. | 25% |
Exceeding INR 5 Cr. | 37% |
पुरानी व्यवस्था धारा 80C के तहत छूट और कटौती प्रदान करती है, जिससे कर योग्य आय कम हो जाती है। पुरानी व्यवस्था के कर कैलकुलेटर का उपयोग करते समय, कर योग्य आय पर पहुंचने के लिए इन्हें सकल आय से घटाया जाना चाहिए। करदाता की आयु और आय वर्ग भी महत्वपूर्ण कारण हैं।
नई व्यवस्था अधिक टैक्स स्लैब और कम दरों की प्रदान करती है लेकिन इसमें पुरानी व्यवस्था की तरह कोई छूट नहीं है। यह आपकी कर देयता की गणना करना आसान बनाता है और नई कर व्यवस्था का कैलकुलेटर इसे अधिक आसान बनाता है।
जिस किसी की भी आय टैक्स स्लैब में आती है, वह टैक्स चुकाने का पात्र है। यह 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक; 60-80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपये प्रति वर्ष तक; 80 वर्ष से अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है।
कटौती और छूट की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब आप पुरानी व्यवस्था के तहत अपना टैक्स फाइल करते हैं।
1) सामान्य कटौती या ₹ 50,000
2) हाउस रेंट अलाउंस
3) लीव ट्रैवल अलाउंस
4) काम से संबंधित खर्चें
5) आयकर अधिनियम के तहत कटौतीयां हैं जैसे कि एनपीएस में योगदान, जीवन बीमा प्रीमियम, ईएलएसएस, शिक्षा शुल्क, कर बचाने वाली एफडी, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, गृह ऋण की चुकौती, शिक्षा ऋण ब्याज का भुगतान, वैध धर्मार्थ संगठनों में योगदान, बचत खाते पर अर्जित ब्याज।
नई टैक्स व्यवस्था के तहत, टैक्स स्लैब को पहले की सीमा ₹ 5 लाख से बढ़ाकर ₹ 7 लाख कर दिया गया है। करदाताओं का समय बचाने और अनुपालन दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार ने अगली पीढ़ी के सामान्य आयकर विवरणी (आईटीआर) फॉर्म को पेश करने की भी योजना बनाई है।
ई-फाइलिंग के माध्यम से अपनी आयकर विवरणी (आईटीआर) दाखिल करना इसका सबसे सरल, किफायती और सबसे कुशल तरीका है। अपने एम्प्लॉयर द्वारा प्रदान किया गया अपना फॉर्म 16, पैन कार्ड और निवेश का कोई भी प्रमाण तैयार रखें। उसके बाद साइट, https://www.incometax.gov.in/ पर पंजीकरण करें और चरणों का पालन करें। रिफंड, कटौती, लागू फॉर्म और आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया की जांच के लिए भी पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
1) कर कैलकुलेटर ऑनलाइन करों की तुरंत और आसानी से गणना करता है और कई लाभ प्रदान करता है।
2) तेजी टैक्स रिफंड सक्षम करता है
3) फाइलिंग और स्थिति अपडेट की तत्काल पुष्टि प्रदान करता है
4) सुरक्षा और विश्वास प्रदान करता है
5) किसी भी विलंब शुल्क या जुर्माने से बचने के लिए अपनी सुविधानुसार भुगतान करें
6) वर्तमान और भविष्य के निवेश लाभ के खिलाफ नुकसान की भरपाई के लिए पात्रता प्रदान करता है
7) आईटी रिटर्न वीजा, ऋण और बीमा आवेदन के लिए आवश्यक आय और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है
1) धारा 80TTA/80TTB के तहत उपलब्ध कटौती।
2) मनोरंजन भत्ते के लिए कटौती।
3) छुट्टी यात्रा का भत्ता।
4) खुद के रहने या खाली घर की संपत्ति के लिए लिए गए आवास ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कर लाभ।
5) धारा 57 के खंड (iia) के तहत पारिवारिक पेंशन से स्वीकृत ₹ 15000 की कटौती।
6) भविष्य निधि योगदान, जीवन बीमा प्रीमियम, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस और विभिन्न निर्दिष्ट निवेश जैसे ईएलएसएस, एनपीएस, पीपीएफ आदि के लिए दावा किए धारा 80C के अंतर्गत कटौतीयां।
7) धारा 80D के अंतर्गत मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए दावा की गयी कटौती।
8) धारा 80DD और 80DDB के अंतर्गत विकलांगता के लिए कर लाभ।
9) धार 80E के अंतर्गत शिक्षा ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कर छूट।
10) धार 80G के अंतर्गत उपलब्ध धर्मार्थ संस्थाओं को किए गए दान पर कर छूट।
11)चाप्टर VIA के तहत सभी कटौतियां (जैसे धारा 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80-IAB, 80-IAC, 80-IB, 80-IBA, आदि)
मूलतः, एक जीवन बीमा पॉलिसी यह जीवन बीमा प्रदाता और पॉलिसी धारक के बीच हस्ताक्षर किया हुआ एख
व्यवसायिक कर यह किसी भी पेशे, व्यापार या रोजगार से अर्जित आय से प्रत्यक्ष रुप से काटा गया कर है। जैसा कि यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, यह एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग हो सकता है। कर की गणना पूर्व निर्धारित स्लैब के आधार पर की जाती है और यह ₹ 200 से ₹ 2500 के बीच होती है।
यहां एक आसान फॉर्मूला दिया गया है, जो आपको उदाहरण के साथ वेतन पर आयकर की गणना कैसे करे इसका तरीका बताता है।
मूल वेतन + एचआरए + स्पेशल अलाउंस + ट्रांसपोर्ट अलाउंस + अन्य कोई अलाउंस = वेतन से प्राप्त सकल आय
इस सकल आय से, किसी भी कटौती और व्यवसायिक कर (यदि कोई हो) को घटा दें।
यह आपको अंतिम करयोग्य आय देगा।
उदाहरण के लिए:
कविता श्रीवास्तव का मूल वेतन ₹ 1,00,000 प्रति माह है।
हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) ₹ 45,000 प्रति माह है।
स्पेशल अलाउंस ₹ 20,000 प्रति माह है।
लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) ₹ 20,000 प्रति वर्ष है।
उसकी करयोग्य आय की गणना इस प्रकार से की जाएगी:
घटक | राशि |
---|---|
मूल वेतन | 1,00,000 x 12 = 12,00,000 |
हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) | 45,000 x 12 = 5,40,000 |
स्पेशल अलाउंस | 20,000 x 12 = 2,40,000 |
लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) | 20,000 |
कुल वार्षिक वेतन (आय) | 20,00,000 |
कविता का वेतन ₹ 15 लाख से उपर है। यदि आप पुरानी व्यवस्था के कर कैलकुलेटर और नई कर व्यवस्था के कैलकुलेटर से ऑनलाइन आय कर की गणना करते हैं, तो आपको यह मिलेगा:
घटक | पुरानी कर व्यवस्था | नई कर व्यवस्था |
---|---|---|
Total Annual Salary | ₹ 20,00,000 | ₹ 20,00,000 |
Gross Total Income | ₹ 20,00,000 | ₹ 20,00,000 |
(now deduct all the applicable deduction, allowances, and exemptions) | ||
Less: Standard Deduction | – ₹ 50,000 | – |
Less: Deductions under Section 80C | – ₹ 1,50,000 | – |
Less: Deductions under Section 80D | – ₹ 50,000 | – |
Less: House Rent Allowance (out of 5,40,000 deduction of) | – ₹ 3,00,000 | – |
Less: Leave Travel Allowance (out of 20,000 deduction of)
| – ₹ 10,000 (bills must be submitted) | – |
Total Taxable Income | ₹ 14,40,000 | |
Total Tax Payable | ₹ 2,54,280 | ₹3,37,500 |
पुरानी कर संरचना के तहत कर बचानेवाली योजनाओं में निवेश करना कविता की कर देयता को और कम कर सकता है।
पिछले वर्ष के दौरान यदि आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम हैं, तो आपको एक “वरिष्ठ नागरिक” माना जाएगा। वह जो पिछले वर्ष के दौरान 80 वर्ष से अधिक हैं, वह “अति वरिष्ठ नागरिक” है। आयकर कैलकुलेटर के लिए वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों की आयु की गणना वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से की जाती है।
कोई भी वेतनभोगी या खुद का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति आयकर कैलकुलेटर का उपयोग करके ऑनलाइन आयकर की गणना कर सकते है। यह एक सरल, प्रभावी उपकरण है जो प्रक्रिया के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता है। एक बार जब आप विवरण भर देते हैं, तो यह आपको कर योग्य आय और देय कर का अनुमान देता है।
नीचे दी गयी आय कर-मुक्त हैं।
खेती से प्राप्त आय
हिंदू अविभाजित परिवार के एक व्यक्ति द्वारा प्राप्तियां
एक भागीदारी संस्था या एलएलपी से शेयर, जिसका आयकर के लिए अलग से मूल्यांकन किया गया है
एनआरआई कर मुक्त आय
विदेशियों द्वारा अर्जित कुछ प्रकार की आय
निवृत्ती वेतन का रुपांतरण
ग्रैच्युइटी
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अलग होने पर भुगतान
अवकाश वेतन
बीमा धन
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (पीएफ), स्वीकृत सेवानिवृत्ती निधि या पीपीएफ से प्राप्त धन
कुछ प्रकार के ब्याज से प्राप्त आय
60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, जिनकी आय ₹ 2.5 लाख रुपये तक है, दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत कर से मुक्त हैं।
पुरानी कर व्यवस्था के तहत, वरिष्ठ नागरिकों (60-80 वर्ष) को ₹ 3 लाख तक और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष) को ₹ 5 लाख तक कर देने से छूट दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत, वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों दोनों को ₹ 2.5 लाख तक के कर का भुगतान करने से छूट दी गई है।
आय कर कैलकुलेटर आकलन वर्ष 2022-23 के तहत, वेतन, व्यवसाय या निवेश से आय प्राप्त करने वाले 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति भुगतान करेंगे:
पुरानी कर व्यवस्था - ₹ 5 लाख पर ₹ 12,500 + 20% मतलब ₹ 1,12,500
नई कर व्यवस्था - ₹ 7.5 लाख पर ₹ 37,500 + 15% मतलब ₹ 1,87,500
₹ 5 लाख से ₹ 7.5 लाख के बीच वार्षिक आय वाले व्यक्ति नई कर व्यवस्था कैलकुलेटर के अनुसार 10% कर का भुगतान करेंगे, और पुरानी व्यवस्था के कर कैलकुलेटर के अनुसार 20%।
नई कर व्यवस्था कैलकुलेटर के अनुसार:
60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए - ₹ 2.5 लाख से कम
60 से 80 वर्ष आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए - ₹ 3 लाख से कम
80 वर्ष से अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए - ₹ 5 लाख से कम
पुरानी व्यवस्था के कर कैलकुलेटर के अनुसार:
60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए - ₹ 2.5 लाख से कम
60 से 80 वर्ष आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए - ₹ 3 लाख से कम
80 वर्ष से अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए - ₹ 2.5 लाख से कम
कोई भी आय जो प्रति वर्ष ₹ 2.5 लाख से अधिक है, उसपर कर लगाया जाएगा।
यह विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है। नई कर व्यवस्था कैलकुलेटर आयकर दाताओं को 6 स्लैब में विभाजित करता है और आप जिस स्लैब के अंतर्गत आते हैं, उसके आधार पर आप कर का भुगतान करते हैं। पुरानी व्यवस्था के कर कैलकुलेटर में भी पूर्व निर्धारित सीमाएँ हैं लेकिन यह अधिक कर बचत के विकल्प प्रदान करता है।
आयकर कैलकुलेटर पर बस अपने सभी विवरण दर्ज करें और तुरंत और आसान मूल कर गणना प्राप्त करने के लिए पुरानी व्यवस्था का कैलकुलेटर चुनिए।
आयकर ब्याज कैलकुलेटर के अनुसार, आप पुरानी व्यवस्था के तहत ₹ 5 लाख पर 20% और नई व्यवस्था के तहत ₹ 7.5 लाख पर 15% भुगतान करते हैं।
कर व्यवस्था को चुनने से पहले, अपनी आय संरचना और उपलब्ध कटौतियों पर विचार करें। सभी स्रोतों से आय पर विचार करने और सभी पात्र छूटों और कटौतियों का लाभ उठाने के बाद. अपनी कर देयता की गणना करने के लिए पुरानी व्यवस्था के कैलकुलेटर का उपयोग करें। फिर नई कर व्यवस्था के तहत दी गई कर स्लैब दरों के अनुसार अपनी कर देयता की गणना करने के लिए नई कर व्यवस्था के कैलकुलेटर का उपयोग करें। अब दोनों की तुलना करके देखें कि कौन सा आपको बेहतर लगता है।
हां, आप हर वर्ष पुरानी और नई कर व्यवस्था के बीच बदली कर सकते हैं।
धारा 80C को खत्म नहीं किया गया है, और अभी भी आपको पुरानी कर व्यवस्था के तहत कुछ कटौती का अधिकार है, जिससे आप अपनी कर योग्य आय को ₹ 1,50,000 तक कम कर सकते हैं।