हमें पता है कि जीएसटी क्या है। यह वह कर है जो हम कोई सामान या सेवा खरीदते समय चुकाते हैं।
भारत में कराधान को सरल बनाने के उद्देश्य से 1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लॉन्च किया गया था। विचारधारा 'एक राष्ट्र एक कर' की थी। यह सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यापक करों (सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वीएटी)) को सरल बना देगा, खासकर अगर वे विभिन्न राज्यों में उत्पन्न किए गए हों और बेचे गए हों।
2017 से पहले, बीमा पर 15% सेवा कर लगता था। हालांकि, चूंकि बीमा एक वित्तीय सेवा है, इसलिए सरकार ने बीमा पर जीएसटी लगा दिया, जिससे बीमा जीएसटी दर राशि में 3% की वृद्धि हुई। प्रत्येक बीमा साधन और विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज़ के लिए लागू दरें अलग-अलग होती हैं।
बीमा के प्रकार और जीएसटी की प्रयोज्यता
जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी आपके द्वारा खरीदी गई पॉलिसी के प्रकार पर निर्भर करता है:
टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक ₹1000 के प्रीमियम पर आपको ₹180 जीएसटी के रूप में चुकाना होगा। अगर आप आकस्मिक मृत्यु लाभ जैसे कोई अतिरिक्त राइडर जोड़ते हैं, तो अतिरिक्त प्रीमियम पर 18% जीएसटी भी लगेगा।
यूएलआईपी जीवन बीमा और निवेश को जोड़ता है, इसलिए, पूरी प्रीमियम राशि, जिसमें फंड प्रबंधन सेवाएं और सभी यूएलआईपी शुल्क शामिल हो सकते हैं, पर 18% जीएसटी लगता है।
एंडोमेंट प्लान की प्रभावी जीएसटी दर पहले वर्ष में 4.5% है, जो बाद के वर्षों में गिरकर 2.25% हो जाती है।
सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान के लिए आपको एकमुश्त राशि निवेश करने की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रभावी जीएसटी दर 1.8% प्रभावी होती है।
बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरें
बीमा पर जीएसटी के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट
बीमा कंपनियां जीएसटी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकती हैं। लेकिन जब बीमा प्रीमियम की बात आती है, तो इस क्रेडिट का उपयोग अन्य साधनों से मिलने वाली जीएसटी देनदारी की भरपाई के लिए नहीं किया जा सकता है।
बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की गणना
हमने आपको बताया कि दोनों प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसीज़ में जीएसटी की गणना अलग-अलग तरह से होती है। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
₹2,00,000 के प्रीमियम वाली एंडोमेंट प्लान पॉलिसी के लिए, जीएसटी कॉम्पोनेन्ट इस प्रीमियम का 4.5% है, जो कि ₹9000 है। पहले वर्ष के बाद, जीएसटी कॉम्पोनेन्ट घटकर 2.25% हो जाएगा, जो कि ₹4500 है। हालांकि, सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान के मामले में, इस पर 1.8% GST कर लगेगा। तो, 5 लाख रुपए के प्रीमियम पर ₹9000 कर लगेगा।
यूएलआईपी या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान तकनीकी रूप से एक निवेश योजना भी है। इसलिए, प्रीमियम पर जीएसटी लागू नहीं है। सभी यूएलआईपी शुल्कों जैसे फ़ंड प्रबंधन शुल्क, प्रीमियम आवंटन शुल्क आदि पर 18% जीएसटी लगाया जाता है।