उम्र
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प्रवेश के समय न्यूनतम उम्र
- 91 दिन
प्रवेश के समय अधिकतम उम्र
- पिछले जन्मदिन पर 24 वर्ष
कवर के समाप्त होने की अधिकतम उम्र
- पिछले जन्मदिन पर 25 वर्ष
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इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ से लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा
ऑनबोर्डिंग की आसान प्रक्रिया
ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया से लेकर व्यापक मेडिकल टेस्ट्स तक, इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ ने मेरे लिए सब कुछ आसान बना दिया। मेरे खरीदे गए प्लान्स के फ़ीचर्स मेरे लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो मुझे मानसिक शांति प्रदान करते हैं।
मोहित अग्रवाल
(मुंबई, 21 मार्च 2024)
इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ से लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा
ऑनलाइन खरीदारी का बेहतर अनुभव
इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ की जीवन-बीमा पॉलिसी खरीदने का मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। कंपनी के प्रतिनिधियों का खुलकर बात करना बहुत बढ़िया था और उनकी पॉलिसी प्लान्स में आवश्यक फ़ीचर्स का मिलना मेरे लिए किसी वरदान से काम नहीं था ।
सत्यम नागवेकर
(मुंबई, 22 मार्च 2024)
इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ से लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा
मेरी वित्तीय यात्रा का भरोसेमंद सहयोगी
इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ के रेडियन्स स्मार्ट इन्वेस्ट प्लान ने मेरा दिल जीत लिया है! यह मेरी वित्तीय यात्रा का एक भरोसेमंद सहयोगी है। इसके फ़ंड स्विच के आसान विकल्पों के साथ, मैं अपने अनुसार इनवेस्टमेंट कर पाता हूं। महज एक वर्ष में, मैंने अपने इनवेस्टमेंट पर 20% का रिटर्न देखा है! ऑनबोर्डिंग टीम का समर्थन बिल्कुल शानदार रहा है। इन्हें वाकई मेरी परवाह है और इन्होंने मेरा समर्थन किया।
पॉलोमी बनर्जी
(कोलकाता, 21 मार्च 2024)
मौजूदा आयकर कानूनों के अनुसार भुगतान किए गए प्रीमियम और प्राप्य लाभों पर कर लाभ दिए जा सकते हैं। इनमें सरकारी कर कानूनों के अनुसार समय-समय पर बदलाव किया जा सकता है। निवेश करने से पहले कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श लें।
धोखाधड़ी, गलतबयानी और ज़ब्ती से समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। निर्विवादता खंड: समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 का उद्धरण कहता है
1) पॉलिसी की तिथि से लेकर तीन वर्ष बीत जाने के बाद, यानी पॉलिसी जारी होने की तिथि, जोखिम शुरू होने की तिथि, पॉलिसी दोबारा शुरू करने की तिथि, या पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि, जो भी पहले आए, किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी पर किसी भी आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
2) धोखाधड़ी के आधार पर, पॉलिसी जारी करने की तिथि, जोखिम शुरू होने की तिथि, पॉलिसी दोबारा शुरू करने की तिथि, या पॉलिसी राइडर की तिथि, जो भी पहले आए, के बाद के तीन वर्षों के दौरान किसी भी समय जीवन बीमा पॉलिसी का विरोध किया जा सकता है: बशर्ते कि बीमाकर्ता को ऐसे किसी भी निर्णय के कारणों और सामग्रियों की लिखित सूचना बीमित व्यक्ति या उसके कानूनी प्रतिनिधियों या नामांकित व्यक्तियों या असाइनी को प्रदान करनी होगी।
3) उप-धारा (2) में जो भी कहा गया है, उसके बावजूद, एक बीमाकर्ता धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकार नहीं करेगा अगर बीमित व्यक्ति यह साबित कर सकता है कि उसकी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार एक महत्वपूर्ण तथ्य का गलत बयान दिया गया था या उसे छुपाया गया था या कि तथ्य को जानबूझकर छुपाया नहीं गया था, या बीमाकर्ता को तथ्य की गलत बयानी या उसे छुपाए जाने के बारे में पता था: बशर्ते कि धोखाधड़ी के मामले में, अगर पॉलिसी होल्डर जीवित नहीं है, तो इसका खंडन करना लाभार्थियों की ज़िम्मेदारी है।
4) किसी जीवन बीमा पॉलिसी को पॉलिसी जारी होने की तारीख या जोखिम शुरू होने की तारीख या पॉलिसी दोबारा शुरू करने की तारीख या पॉलिसी के लिए राइडर की तारीख से, जो भी पहले आए, तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है, इस आधार पर कि बीमित व्यक्ति के जीवन की प्रत्याशा से संबंधित किसी तथ्य का कोई भी बयान या उसे छिपाना उस प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज़ में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या फिर से शुरू की गई थी या राइडर जारी किया गया था : इसके अलावा, यदि पॉलिसी को धोखाधड़ी के अलावा किसी अन्य कारण से अस्वीकार कर दिया जाता है - यानी, किसी तथ्य की गलत बयानी या उसे छुपाने के लिए - तो अस्वीकृति की तिथि तक एकत्रित किए गए प्रीमियम का भुगतान, अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर बीमित व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधियों या नामांकित व्यक्तियों या असाइनी को किया जाएगा।
5) इस धारा में कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र के सबूत का अनुरोध करने से नहीं रोकेगा अगर वह ऐसा करने का हकदार है। इसके अलावा, किसी भी पॉलिसी पर केवल इसलिए सवाल नहीं उठाया जाएगा क्योंकि प्रस्ताव में बीमित व्यक्ति की उम्र गलत बताए जाने के सबूत के अनुसार पॉलिसी की शर्तें बदल दी गई हैं।
विभिन्न कवर विकल्पों के तहत प्रतीक्षा अवधि इस तरह से लागू की जाती है:
कवर विकल्प/ इवेंट अस्पताल में भर्ती के लिए दैनिक नकद लाभ (डीएचसीबी) | प्रतीक्षा अवधि (दिनों में) 30 दिन (दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर लागू नहीं होती) |
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टूटी हड्डियों के लिए कवर | लागू नहीं है |
विकलांगता कवर | लागू नहीं है |
कैंसर के लिए कवर | 180 |
वेक्टर जनित रोग कवर | 30 |
कोरोना वायरस कवर | 15 |
ऐसी स्थिति में जब पॉलिसी लगातार नवीनीकृत की जाती है, तो दूसरी पॉलिसी अवधि के बाद प्रतीक्षा अवधि लागू नहीं होती है।
कैंसर कवर विकल्प के लिए, 5 दिनों की उत्तरजीविता अवधि लागू होती है, जिसका अर्थ है कि क्लेम के योग्य होने के लिए, बीमित व्यक्ति को प्रारंभिक/उन्नत कैंसर के निदान की तारीख से पांच दिनों तक जीवित रहना चाहिए।
छूट पर प्रतिबंध: समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 में कहा गया है
1) भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बीमा लेने, नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुमति नहीं दे सकता है या अनुमति देने की पेशकश नहीं कर सकता है। देय कमीशन के पूरे या आंशिक हिस्से पर छूट या पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम पर कोई छूट निषिद्ध है और पॉलिसी लेने, नवीनीकृत करने या जारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति बीमाकर्ता के प्रकाशित प्रॉस्पेक्टस या तालिकाओं द्वारा अनुमत छूट के अलावा कोई भी छूट स्वीकार नहीं कर सकता है।
2) जो कोई भी इस धारा के प्रावधानों का पालन नहीं करेगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
गैर-वार्षिक प्रीमियम भुगतान मोड के लिए अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियम का भुगतान न करने पर, पॉलिसी समाप्त हो जाती है और अनुग्रह अवधि के समाप्त होने पर कवर भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि यह एक वार्षिक नवीकरणीय प्रोडक्ट है, इसलिए इस निश्चित लाभ वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोई रिवाइवल नहीं है।
आप यानी मास्टर पॉलिसी होल्डर/सदस्य, अगर किसी भी नियम और शर्तों से असहमत हैं तो डिस्टेंस मार्केटिंग या इलेक्ट्रॉनिक मोड को छोड़कर सभी चैनल के लिए पहले 15 दिनों के भीतर इस पॉलिसी दस्तावेज़ को वापस कर सकते हैं। डिस्टेंस मार्केटिंग या इलेक्ट्रॉनिक मोड के मामले में आप पॉलिसी दस्तावेज़ / बीमा सर्टिफ़िकेट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ऐसा कर सकते हैं। आपको हमें पॉलिसी दस्तावेज़ / बीमा सर्टिफ़िकेट और रद्दीकरण के कारणों को बताते हुए एक लिखित अनुरोध भेजना होगा। अगर इस अवधि के दौरान किसी क्लेम का भुगतान किया जाता है, तो मास्टर पॉलिसी होल्डर/ सदस्य पॉलिसी के फ़्री-लुक के लिए पात्र नहीं होंगे।
जब आप अपनी पॉलिसी को रद्द करते हैं तो क्या आपको कोई रिफ़ंड दिया जाता है?
हां। हम अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बराबर राशि रिफ़ंड कर देंगे जो निम्नलिखित होगी –
भुगतान किया गया प्रीमियम
कटौती: i. पॉलिसी लागू होने के समय के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो
कटौती ii. भुगतान किया गया कोई भी स्टाम्प शुल्क
कटौती iii. चिकित्सीय परीक्षण पर होने वाला खर्च, अगर कोई हो
निम्नलिखित में से किसी भी मोड के माध्यम से आग्रह (लीड जनरेशन सहित) और बीमा प्रोडक्ट्स की बिक्री से जुड़ी कोई भी गतिविधि डिस्टेंस मार्केटिंग में शामिल है: (i) वॉइस मोड, जिसमें फोन कॉल शामिल हैं; (ii) लघु संदेश सेवा (एसएमएस); (iii) इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिसमें ई-मेल, इंटरनेट और इंटरैक्टिव टेलीविज़न (डीटीएच) शामिल हैं; (iv) फ़िज़ीकल मोड, जिसमें डायरेक्ट पोस्टल मेल और समाचार पत्र एवं पत्रिका प्रविष्टियां शामिल हैं; और (v) व्यक्तिगत संचार के अलावा किसी अन्य माध्यम से आग्रह करना।
अनुग्रह अवधि वह समय सीमा है जिसके भीतर भुगतान करके पॉलिसी जारी रखी जा सकती है और यह प्रीमियम देय तिथि के तुरंत बाद होती है। अगर अनुग्रह अवधि के दौरान कोई वैध क्लेम किया गया था, तो देय प्रीमियम घटाने के बाद चयनित लाभ का भुगतान किया जाएगा। मासिक प्रीमियम मोड के तहत 15 दिन की छूट अवधि और अन्य सभी प्रीमियम मोड के लिए 30 दिन की अनुमति दी जाएगी, जहां भी लागू हो।
पॉलिसी नवीनीकृत होने की स्थिति में मास्टर पॉलिसी होल्डर/सदस्य को 30 दिन की अनुग्रह अवधि दी जाती है, जिसके दौरान उन्हें प्रतीक्षा अवधि जैसे लाभ मिलते रहेंगे। अगर इस अनुग्रह अवधि के दौरान कोई क्लेम उत्पन्न होता है (यानी पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि और नवीनीकरण पॉलिसी प्रारंभ तिथि के बीच की अनुग्रह अवधि), तो चुने गए लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा
इस पॉलिसी के तहत कोई सरेंडर लाभ नहीं मिलता है।
हालांकि, आप यानी मास्टर पॉलिसी होल्डर, किसी भी समय पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। सदस्य के पास पॉलिसी को एक व्यक्तिगत पॉलिसी के रूप में रखने का विकल्प होगा जब तक कि पॉलिसी अवधि के भीतर पॉलिसी सरेंडर करने की स्थिति में बीमा सर्टिफ़िकेट के अनुसार उनका कवरेज समाप्त नहीं हो जाता।
इस पॉलिसी के तहत कोई मैच्योरिटी लाभ नहीं दिया जाता है।
कवर समाप्ति तिथि को "टर्मिनल तिथि" कहा जाता है, यानी अगर सदस्य योजना के नियमों के आधार पर आगे के कवरेज के लिए पात्र नहीं है, तो उस सदस्य के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाएगा। परिणामस्वरूप, कवर समाप्त हो जाएगा।
बीमा कवरेज भी जल्द से जल्द बंद हो जाएगा अगर:
1. कैंसर कवर और कोरोना वायरस कवर के लिए पिछले जन्मदिन पर सदस्य की उम्र 66 वर्ष हो और अन्य कवर विकल्पों के लिए 80 वर्ष की उम्र हो
2. मास्टर पॉलिसी होल्डर के साथ अनुबंध के समाप्त होने की स्थिति में और अगर सदस्य बीमा सर्टिफ़िकेट के अनुसार अवधि के अंत तक व्यक्तिगत सदस्य के रूप में जारी नहीं रहना चाहता हो
3. अनुग्रह अवधि के दौरान नियमित प्रीमियम का भुगतान न करने पर
4. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर
5. 25 वर्ष का होने पर बच्चे के लिए डीएचसीबी
पॉलिसी अवधि के अंत तक या समाप्ति तिथि से पहले सदस्य की मृत्यु पर कोई मृत्यु लाभ नहीं दिया जाता है। अगर चयनित योजना विकल्प के तहत उपलब्ध किसी भी लाभ के लिए दावा दायर करने से पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका भुगतान नामांकित व्यक्ति/नियुक्त व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा।
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